26 नवंबरः टू व्हीलर्स हेलमेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार के धारा 138 को लागू करने के फैसले की सराहना करते हुए इसका स्वागत किया है। हरियाणा सरकार ने राज्य निवासियों की सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहन खरीदते समय बीआईएस प्रमाणित हेलमेट की आपूर्ति अनिवार्य कर दी है। एसोसिएशन ने कहा कि इस नियम के लागू होने से राज्य में सड़क हादसों में टूव्हीलर सवारों की मौत का आंकड़ा कम करने में काफी अधिक मदद मिलेगी।
सभी रजिस्टर्ड डीलरों को अनिवार्य रूप से नए नियम का पालन करना होगा। इस नए नियम के लागू होने के साथ टूव्हीलर्स वाहन बेचते समय वे भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम द्वारा निर्धारित हेलमेट की आपूर्ति करने के लिए बाध्य हैं।
यह कदम सड़क सुरक्षा और दोपहिया सवारों की सुरक्षा के लिए सही दिशा में एक कदम है क्योंकि कानून के अनुसार हेलमेट अनिवार्य है। इसके अलावा, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार इस नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सभी रजिस्टर्ड डीलरों को अनिवार्य रूप से अपने डीलरशिप के बाहर एक फ्लेक्स बोर्ड लगाना होगा, जिसमें खरीदार को बताया जाएगा कि दोपहिया वाहन की खरीद के समय हेलमेट की आपूर्ति अनिवार्य रूप से की जाती है। परिवहन विभाग मुख्यालय को एक प्रमाण के साथ सूचित करना होगा, फ्लेक्स बोर्ड की स्थापना की फोटो जमा करनी होगी। वे डीलर जो राज्य सरकार की इस नई नीति का पालन नहीं करेंगे और हेलमेट की आपूर्ति नहीं करेंगे या फ्लेक्स बोर्ड नहीं लगाएंगे, उनका लाइसेंस खारिज किया जा सकता है।
राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा की दिशा में उठाए गए इस बड़े कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री राजीव कपूर, प्रेसिडेंट, टू व्हीलर हेलमेट मैन्युफैक्चर्रर्स एसोसिएशन ने कहा कि “नया नियम बहुत सारे प्रयासों का सही परिणाम है। हेलमेट वैक्सीनेशन की तरह ही जीवन रक्षक उपकरण हैं, और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए और ना ही किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि सभी नई मोटरसाइकिल और स्कूटर हेलमेट के साथ आएं और हम यह भी जानते हैं कि सरकार ने पूरे भारत में अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने का नियम लागू किया है। इसलिए, नए नियम के साथ भारत में हेलमेट की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि निर्माता इस तरह के नए कदमों के चलते पूरे आत्मविश्वास से उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे।“
इसके अलावा, ग्राहकों को असली और असली आईएसआई हेलमेट मिलेगा। साथ ही, जब ग्राहक को हेलमेट इतनी आसानी से मिल जाएगा तो वे उसे भी पहनेंगे। इसके अलावा, ग्राहक शोरूम से बाहर निकलते ही एक सुरक्षात्मक हैडगियर से लैस होंगे। बाइक पर पहली ही सवारी में हेलमेट लगाना अपने आप में एक बड़ी बात है।
इसके अलावा, हमने पहले देखा है कि केवल जागरूकता से काम नहीं चलेगा, सरकार की ओर से सख्ती से इस नियम को लागू करने और इस पर गंभीरता से नजर बनाए रखने की जरूरत है। हम हरियाणा सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसे दिखाया और दूसरों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। हरियाणा सरकार का यह निर्णय मास्टर स्ट्रोक के रूप में कार्य करेगा और जागरूकता पैदा करने और जीवन बचाने में मदद करेगा। इस नियम के लागू होने से लोगों को शोरूम से ही नई बाइक/स्कूटर के साथ हेलमेट भी मिल जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ा कदम है। और यह नॉन-आईएसआई मार्क वाले हेलमेटों की बिक्री, निर्माण और स्टोरेज को दूर करने में भी मदद करेगा।
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