चंडीगढ़, 8 नवंबर- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी शैक्षणिक संस्थानों को संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। विज ने बताया कि एक वर्ष की छूट से राज्य में स्थापित निजी शैक्षणिक संस्थानों को 23.50 करोड़ रूपए का संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) का लाभ होगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। विज ने बताया कि वहीं, सरकारी शैक्षणिक भवनोें को भी पहले ही संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) में एक वर्ष की छूट दी गई है और इससे 10.35 करोड़ रूपए का वित्तीय खर्च आएगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज ने बताया कि इस निर्णय से राज्य के 88 निकायों के 8986 शैक्षणिक संस्थानों को लगभग 33.85 करोड रूपए का लाभ होगा।
विज ने बताया कि राज्य सरकार को फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर ऐसोसिएशन द्वारा इस संबंध में एक मांग पत्र प्राप्त हुआ था, जिस पर विचार करते हुए राज्य सरकार ने इस संबंध में यह छूट देने का निर्णय लिया है।
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