पलवल, 24 अक्तूबर। सिविल सर्जन डा. ब्रह्मदीप ने कहा कि कानून के तहत सभी सरकारी संस्थाओं, सार्वजानिक स्थान, स्कूल के आस-पास 100 मीटर की दूरी में धूम्रपान करना वर्जित है। सिगरेट-बीड़ी का खुले तौर पर देखना व विज्ञापन बेचना डब्ल्यू.एच.ओ. के नियमों के विरूद्ध है। इसके लिए मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अगर कोई खुले तौर पर बी.ड़ी. सिगरेट या कोई भी धूम्रपान की चीज बेच रहा है व विज्ञापन कर रहा हैं, तो उसकेखिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को बीड़ी-सिगरेट पीना कानून के खिलाफ माना गया है। बी.ड़ी. बेचना है या बिकवाना कानूनी अपराध है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ एवं सुंदर रखें व धूम्रपान से बचें।
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