चंडीगढ़, - हरियाणा सरकार ने एक महत्पूर्ण निर्णय लेते हुए ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी को ‘आऊटसोर्सिंग पोलिसी पार्ट-2’ के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी लागू करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देेते हुए बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में एक कैडर के 80 या इससे अधिक संख्या वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी लागू कर दी है।
उन्होंने बताया कि कुछ विभागों, निगमों व बोर्डों में ‘आऊटसोर्सिंग पोलिसी पार्ट-2’ के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों की संख्या हजारों में है। इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि एक ही कैडर के 80 या इससे अधिक संख्या में ‘आऊटसोर्सिंग पोलिसी पार्ट-2’ के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों पर भी उक्त ऑनलाइन ट्रांसफर पोलिसी लागू होगी। सरकार ने उक्त नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है।
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