पलवल, 30 मई। हरियाणा सरकार की ओर से कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 7 जून सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। जिला पलवल में इस अवधि में कोरोना बचाव के संबंध में पहले से जारी गाइडलाइन लागू रहेंगी। इसके अलावा जिला में सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी व अन्य प्रशिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे तथा आंगनवाड़ी केंद्र व क्रेच को 30 जून तक बंद रखा जाएगा।
उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियम व अन्य सभी व्यवस्थाएं पहले की भांति प्रभावी रूप से लागू रहेंगी। उन्होंने बताया कि एकांत स्थानों पर स्थित दुकानें नाइट कफ्र्यू के समय को छोडक़र दिन के दौरान खुली रहेंगी। इसी प्रकार एकांत स्थित दुकानों को छोडक़र अन्य दुकानें ऑड-इवन फार्मूले के तहत सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक खुलेंगी, जिसमें सम तिथि को सम नंबर वाली दुकानें तथा विषम तिथि को विषम नंबर वाली दुकानें खुल सकेंगी। इस अवधि में माल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जा सकते हैं, लेकिन 25 वर्ग गज में केवल एक व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति होगी। इस व्यवस्था के प्रबंधन के लिए माल एक ऐप विकसित कर सकते हैं। होटल में केवल कमरे बुक किए जा सकते हैं तथा इसके अलावा रेस्टोरेंट व कॉन्फ्रेंस आदि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सजग एवं सतर्क है। उन्होंने बताया कि संबंधित क्षेत्रों के उपमंडल अधिकारी (ना.), पुलिस विभाग व जिला प्रशासन के अन्य विभागों के अधिकारियों के माध्यम से आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।
उपायुक्त ने बताया कि दूध, फल-सब्जी, किरयाने की दुकानें सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे, जबकि नए नियमों के तहत अब ऑड-ईवन तिथि अनुसार ही ऑड-इवन नंबर की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकती हैं। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिलावासियों को अपने घरों में रहने की अपील निरंतर की जा रही है। सभी जिलावासी महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों की पालना करें तथा अपने व अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
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