चंडीगढ़, 9 मई- हरियाणा के गृह, शहरी स्थानीय निकाय एंव स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे होम आइसोलेट कोविड मरीजों को 5000 रूपये की एकमुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जायेगी। यह राशि सीधे मरीजों के बैंक खाते में भेजी जायेगी।
श्री विज ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी कोविड मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों को ऐसे मरीजों की जानकारी https://gmdahrheal.in/ पर अपलोड करनी होगी। प्रदेश में कोविड सम्बन्धी सहायता के लिये 8558893911 हैल्पलाईन नम्बर भी जारी किया गया है। इसके अलावा गुरूग्राम व फरीदाबाद को छोडकर कोविड की जानकारी के लिये 1075 हैल्पलाईन नम्बर भी जारी किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार कोविड के मरीजों की आरोग्यता के लिए कटिबद्ध है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लोगों को इस महामारी से बचाने के लिये हर सम्भव प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार की एक अन्य नई पहल द्वारा प्रदेश के ऐसे कोविड मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे है व आयुष्मान भारत योजना के तहत सुविधा प्राप्त नही कर रहे हैं, उनको राज्य सरकार द्वारा कोविड उपचार अधिकृत निजी अस्पतालों में इलाज हेतू प्रतिदिन प्रति मरीज सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है और यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के समय बिल से घटा दी जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि कोविड के इलाज के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिकृत निजी अस्पतालों में राज्य के उपचाराधीन मरीजों के लिये प्रतिदिन प्रति मरीज एक हजार रुपये व अधिकतम 7000 रूपये की प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है और यह राशि मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद अस्पतालों के बैंक खातों में भेजी जायेगी।
श्री विज ने यह भी बताया कि इस माहामारी के दौरान जहां प्रदेश सरकार लोगों के जीवन सुरक्षित करने के लिये कार्य कर रही हैं, वहीं सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर जनसेवा के इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए आवश्यक हिदायतों की पालना करते हुए स्वंय सुरक्षित रहें तथा दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित रखने का काम करें। उन्होंने कहा कि लोगों ने पहले भी कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, वे उसी प्रकार निरंतरता में इस बार भी अपना सम्पूर्ण सहयोग दें।
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