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पॉजीटिव केस मिलने पर उपमंडल पलवल के 54 क्षेत्रों को किया माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

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पलवल, 25 अप्रैल। उपमंडल अधिकारी (ना.) पलवल कंवर सिंह ने वार्ड नंबर-25 कालरा कॉलोनी, वार्ड नंबर-23 न्यू कॉलोनी, वार्ड नंबर-23 आगरा चौक, वार्ड नंबर-23 आर्य नगर, वार्ड नंबर-31 सेक्टर-2, वार्ड नंबर-24 ओमेक्स सिटी फेस-2, वार्ड नंबर-31 सेक्टर-2 नामदेव सोसायटी, वार्ड नंबर-24 सिविल लाइन, वार्ड नंबर-23 मोती कॉलोनी, संजीवनी हॉस्पीटल, वार्ड नंबर-23 जवाहर नगर कैंप, वार्ड नंबर-1 फिरोजपुर, वार्ड नंबर-28 गुप्तगंज, वार्ड नंबर-30 आल्हापुर, वार्ड नंबर-2 कैलाश नगर, वार्ड नंबर-1 फिरोजपुर, वार्ड नंबर-30 सत्य सांई हॉस्पीटल, गांव घोडी, हरिया मौहल्ला बडौली, सिहोल, गांव भूड, अलावलपुर, वार्ड नंबर-16 नई बस्ती सल्लागढ़, वार्ड नंबर-17 कृष्णा कॉलोनी, वार्ड नंबर-14 न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी रसूलपुर रोड, वार्ड नंबर-4 मोहन नगर नजदीक रेलवे स्टेशन, दीघोट, सैलोटी, अहरवां नजदीक शिव मंदिर, बढ़ा, बहरौला, बामनीखेड़ा, असावटी, अतरचटा, मांदकोल, पृथला, वार्ड नंबर-19 भाटिया कॉलोनी, वार्ड नंबर-19 कल्याण ऐनक्लेव रॉक गार्डन के पीछे में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

इसी प्रकार गांव गोपीखेड़ा, सुजवाडी, जलहाका, अमरपुर, बलई, कारना नजदीक शिव मंदिर, चिरावटा, असावटी, जटोला, वार्ड नंबर-4 कैलाश नगर, वार्ड नंबर-12 बाली नगर, वार्ड नंबर-10 पलवल, वार्ड नंबर-15 आदर्श कॉलोनी, वार्ड नंबर-13 न्यू कॉलोनी, वार्ड नंबर-24 पंचवटी कॉलोनी, गांव करीमपुर में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कंटेनमेंट प्लान (स्वास्थ्य विभाग) के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

एसडीएम द्वारा जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। इन क्षेत्र को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद की ओर से किया जाएगा। एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के भीतर लोगों की आवाजाही पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम (कोरोना वॉर रूम) स्थापित किया हुआ है तथा नोडल अधिकारी डा. नवीन गर्ग को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित किए गए कंटेनमेंट व बफर जोन की प्रत्येक गतिविधियों के लिए तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार पलवल  ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे।

कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप एसओपी की हिदायतों की पालना करते हुए सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐम्बुलेंस, अन्य पैरामैडिकल स्टॉफ व बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मोबाइल चैकअप वैन सहित कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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