चंडीगढ़- जिसकी आशंका थी वही हुआ। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए 12 अप्रैल से हरियाणा में रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दे दिया गया है। हरियाणा के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश जारी किये गए हैं जबकि गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर भी जानकारी दी है।
ये आदेश सख्ती से लागू किए जाएंगे और सेक्शन 51 से लेकर सेक्शन 60 तक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अंडर सेक्शन 188 आईपीसी के तहत नाइट कर्फ्यू तोड़ने वालों पर होगी क़ानूनी कार्रवाई भी होगी।
नाइट कर्फ्यू से पुलिस मिलिट्री अधिकारी अगर यूनिफॉर्म में है तो छूट मिलेगी, स्वास्थ्य बिजली विभाग का डिपार्टमेंट और मीडिया कर्मी एक्टिवेशन कार्ड के साथ नाइट कर्फ्यू में मूवमेंट कर पाएंगे अपना आई कार्ड दिखाने के बाद और नाइट कर्फ्यू का पास संबंधित अधिकारियों द्वारा शुरू किया जा सकेगा।
जरूरी और गैर जरूरी चीजों की एक राज्य से दूसरे राज्य और हरियाणा के भीतर मूवमेंट पर नहीं रहेगी रोक और अस्पतालों को मेडिकल दुकानों को और एटीएम को 24 घंटे खोला जा सकेगा।
मरीजों के लिए और गर्भवती महिलाओं की मूवमेंट की रहेगी छूट रात को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आने वाले लोगों को मिलेगी छूट
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