पलवल, 26 मार्च। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए होली त्यौहार के उपलक्ष्य पर सभी सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के समारोह अथवा सभाओं के आयोजन पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधीश ने बताया कि होली त्यौहार के अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना के मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थानों, मैदान, पार्क, बाजार, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर किसी भी प्रकार के आयोजन करने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने संबंधित एसडीएम, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 के मद्देनजर आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।
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