चंडीगढ़, 18 मार्च- दक्षिणी हरियाणा के भिवानी से लेकर कैथल तक नेशनल हाईवे को फोर-लेन किया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो।
यह जानकारी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।
डिप्टी सीएम, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि वे पिछले दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिले थे। उन्होंने उनसे भिवानी-कैथल रोड़ को नेशनल हाईवे अथोरिटी द्वारा अपने अधीन करने तथा फोर-लेन करने का आग्रह किया था और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर जल्द काम चालू कर दिया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि कैथल रोड़ पर जींद विधानसभा क्षेत्र के गांव अमरेड़ी व उचाना विधानसभा क्षेत्र के गांव शाहपुर के पास टूटी सडक़ को ठीक करने के लिए एस्टीमेट बना कर काम को जल्द सिरे चढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
श्री दुष्यंत चौटाला ने एक अन्य विधायक द्वारा सडक़ों से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि रादौर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में टूटी सडक़ों को ठीक करने व चौड़ा करने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा के लिए इस योजना के तहत तीसरे चरण में 600 किलोमीटर लंबाई की सडक़ बनाने, मजबूतीकरण व चौड़ा करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसी के अंतर्गत उक्त विधानसभा क्षेत्र की सडक़ों को मजबूत किया जाएगा।
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चण्डीगढ़, 18 मार्च- हरियाणा के बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से इस मत का समर्थन करती है कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ की हड्डïी है तथा यह विश्वास दिलाना चाहती है कि वह किसानों को परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
वे आज यहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधायक श्री प्रवीन डागर व श्री वरूण चौधरी द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।
नए नलकूप कनैक्शन जारी करने के लिए प्रक्रिया
उन्होंने कहा कि नलकूप कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) द्वारा जारी विनियमों तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के दोनों डिस्कामस द्वारा निर्धारित की जाती है।
ऑनलाईन आवेदन किसान
किसान नए टयूबवेल कनेक्शन का आवेदन अपने घर पर बैठ कर ऑनलाईन प्रक्रिया के द्वारा कर सकते हैं। साथ ही ये डिस्कॉम्स के फील्ड कार्यालयों में भी जाकर आवेदन कर सकते है जहां उनको ऑनलाईन आवेदन करने में हर संभव सहायता प्रदान की जाती है। ऑन लाईन प्रक्रिया में किसानों/आवेदकों की सहुलियत के लिए राज्य सरकार द्वारा कॉमन सर्विस सेन्टर भी खोले गए हंै। नए नलकूप कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय, आवेदकों को 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर पर प्रतिभूति राशि जमा करवानी होती हैै।
डिमांड नोटिस जारी करना
राज्य सरकार प्राप्त नलकूप आवेदनों पर कनेक्शन जारी करने की समय सीमा का निर्णय करती है। तदनुसार डिस्कॉम्स सभी पात्र आवेदकों को एक साथ 30,000 रुपये की सहमति राशि जमा करवाने के लिए डिमंाड नोटिस जारी करती है। कृषि कनेक्शनों के मामले में डिमांड नोटिस की वैधता 3 महीने की है। सरकार ने ऐसे सभी 84537 नए नलकूप आवेदकों को डिमांड नोटिस जारी करने की घोषणा की है जिन्होंने पहली जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 तक की अवधि के दौरान आवेदन किया था। इन सभी आवेदकों को 31 मार्च,2019 को दोनों डिस्कॉम्स द्वारा डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं तथा इनमें से 58465 आवेदकों ने 30 हजार रुपये की सहमति राशि भी जमा करवा दी है।
पांच स्टार रेटिड ऐनर्जी कुशल मोटर पम्प सेट का प्रावधान
भूमिगत जल को बचाने तथा कृषि सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने ऐसे सभी आवेदकों, जिन्होंने पहली जनवरी, 2014 से 31 दिसम्बर,2018 तक की अवधि के दौरान आवेदन किया था, को नए नलकूप कनेक्शन जारी करने के लिए पोलिसी स्वीकृत करते समय, निम्नलिखित प्रावधान अनिवार्य किए हं,ै जिनमें 5 स्टार (अब 3 स्टार) ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट का प्रयोग तथा लघु सिंचाई/ अडर ग्राउंड पाईप लाईन सिस्टम की स्थापना शामिल है। किसानों के लाभ हेतु राज्य सरकार ने डिस्कॉम्स के माध्यम से रियायती दरों पर 5 स्टार (अब 3 स्टार) ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट प्रदान करने का निर्णय लिया।
बिजली ढांचे की लागत
डिस्कॉम्स उन नलकूप आवेदकों का साईट सर्वे करती है जो डिमांड नोटिस का पालन करते हैं तथा एक महीने में कनेक्शन जारी करने के लिए आवश्यक बिजली ढांचा खड़ा करने के लिए एस्टीमेट तैयार करती है। डिमांड नोटिस के अनुपालन में नलकूप आवेदकों द्वारा जमा की गई 30,000 रुपये की सहमति राशि बिजली ढांचे की लागत में समायोजित की जाती है। आवेदकों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर बिजली ढांचे की जमा कराई लागत पर आधारित अन्तिम वरिष्ठता के अनुसार कनेक्शन जारी किए जाते हैं। उक्त एचईआरसी विनियोग के अनुसार, किसानों व आवेदकों को उनके नलकूप कनेक्शन जारी करने के लिए बिजली ढांचे के निर्माण हेतु डिस्कॉम्स द्वारा वहन किए गए वास्तविक प्रभार जमा करवाने के लिए कहा जाता है। बिजली ढांचे के शीघ्र निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम्स ने यह कार्य यूएचबीवीएन में मैसर्ज गोपी कृष्णा, हैदराबाद तथा डीएचबीवीएन में मैसर्ज पेस पावर, हैदराबाद को टर्नकी आधार पर 16 सितम्बर,2019 को दिया है। तदनुसार, डिस्कॉम्स ने उन आवेदकों के लिए इलेक्ट्रिकल कार्य के एस्टीमेट तैयार किए जिन्होंने सहमति राशि तथा मोटर पम्प सेट की लागत जमा करवाई है।
नि:शुल्क स्मार्ट मीटर
वर्तमान समय में, डिस्कॉम्स द्वारा नि:शुल्क स्मार्ट मीटर प्रदान करके नए नलकूप कनेक्शन जारी किए जा रहे है। इस संबंध में राज्य सरकार ने डिस्कॉम्स को सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
नलकूप कनैक्शन जारी करने की स्थिति
पहले चरण में, 18410 आवेदक (सबमर्सिबल/मोनोब्लॉक) जिन्होंने 6 स्टार ( अब 3 स्टार ) ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट तथा बिजली ढांचे की लागत जमा करवा दी है, उनको कनेक्शन जारी करने के लिए लिया गया है । 3 मार्च,2021 तक, 18419 में से 8152 नलकूप कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। शेष कनेक्शन वरिष्ठता के अनुसार तेजी से जारी किए जा रहे है। शेष 10267 एवं लगभग 40,000 अतिरिक्त नए नलकूप कनेक्शनों (दूसरे चरण में) को 30 जून,2022 तक जारी किए जाना संभावित है।
ऑफ-ग्रिड सोलर पावर नलकूप कनेक्शन
इसके अतिरिक्त, किसानों को रियायती दरों पर 10 बीएचपी क्षमता तक एनआरई एवं हरेडा विभाग के द्वारा ऑफ-ग्रिड सोलर आधारित नलकूप कनेक्शन चुनने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए किसान सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पहली फरवरी,2020 से अब तक, 7922 ऑफ -ग्रिड सोलर आधारित नलकूप कनेक्शन प्रदान किए जाते है।
अधिक प्रतिभूति राशि
नए टयूबवैल कनैक्शन का आवेदन करते समय आवेदकों से प्रतिभूति राशि एचईआरसी (अनुरोध पर बिजली आपूर्ति की ड्यूटी तथा सप्लाई उपलब्ध करवाने का खर्च वसूल करने की पावर और प्रतिभूति) रेगुलेशन 2016 (पहला संशोधन 2020)19 मार्च, 2020 के क्लाज 5.6 के तहत जमा करवाई जाती हैं। नलकूप आवेदकों को लिए एसीडी अन्य श्रेणियों की तुलना बहुत कम है तथा 2005 से 100 रुपये प्रति किलोवाट है।
बेव-पोर्टल का न खुलना
बेव-पोर्टल को इसके पहले चरण में 6 सितम्बर,2019 से 30 सितम्बर,2019 तक सक्रिय किया गया था। इस अवधि के दौरान कुल 84537 पात्र आवेदकों में से 12074 आवेदकों ने मोटर-पंपसेट की लागत जमा करवाई। इन आवदेकों के लिए डिस्कॉम्स ने उच्च शक्ति खरीद समिति द्वारा अंतिम रुप से प्रतिस्पर्धी दरों पर एक खुली निविदा (जुलाई, 2019 में) मंगवाकर 5 स्टार एनर्जी एफिशियंट मोटर-पंपसेट की खरीद की। मोटर पंपसेट की खरीद के लिए के लिए दर अनुबंध 11 सितम्बर,2019 को जारी किया गया था। 84537 टयूबवैल कनेक्शनों को एक ही लॉट में जारी करना डिकॉम्स के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है और यह समझना होगा कि इतनी बड़ी संख्या में कनेक्शन एक या दो साल में जारी नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि विद्युत लाइनों को मुख्य रूप से तीन पीरियड के दौरान ही जोकि एक वर्ष में केवल 3 महीने (अप्रैल से जून) तक होता है, में ही खड़ा किया जा सकता है। बाकी समय के दौरान फसलों की वजह से विद्युत लाइनों को खड़स नहीं किया जा सकता। इसलिए, ट्यूबवेल कनेक्शन चरणबद्ध तरीके से जारी किए जा रहे हैं। ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए, डिस्कॉम्स में 15000, 5 स्टार ऊर्जा कुशल मोटर-पंपसेट की खरीद के लिए मैसर्स उधूक प्लास्टो, गुजरात के साथ दर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए है।
इसी बीच, फरवरी 2020 में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई ), भारत सरकार ने कृषि मोटर पम्प सेटों के ऊर्जा कुशल मानकों को घटा दिया। नए मानकों के अनुसार, डिस्काम्स द्वारा खरीदे गए 5 स्टार ऊर्जा कुशल मोटर पम्प सेट पहली फरवरी,2020 से स्टार रेटिंग के लिए मान्य है। डिस्कॉम ने बीईई के अपडेटेड मानदडों के साथ स्टार रेटेड मोटर - पंपसेट की खरीद के लिए नए ई-टेंडर जारी किया, लेकिन कई बार एक्सटेंशन दिए जाने के बावजूद किसी भी फर्म ने 5 स्टार रेटेड मोटर-पंपसेट की उपलब्धता न होने के कारण भाग नहीं लिया। इस परिवर्तन के कारण, वेब पोर्टल फिर से खोला नहीं जा सका। दूसरी बार वेब-पोर्टल के नहीं खुलने से किसानों व आवेदकों को मोटर-पंप खरीदने में असुविधा हुई। हालांकि, जैसा कि पहले ही बताया गया है, ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के अगले चरण में, किसी भी बेव पोर्टल की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि आवेदक अब उन कंपनियों के नामित डीलरों से सीधे अपने मोटर-पंपसेट खरीद सकेंगे, जिन्हें डिस्कॉम्स द्वारा सूचीबद्ध किया जाएगा और ट्यूबवेल कनेक्शन अब 3 स्टार ( पहले 5 स्टार ) रेटेड ऊर्जा कुशल मोटर- पंपसेट के साथ जारी किए जा सकते हैं।
हाल ही में डिस्कॉम्स ने 40,000 तीन स्टार रेटिड (पहले 5 स्टार ) मोटर पम्प सेट खरीदने को लिए अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ईओआई) आमंत्रित की, जिसको 5 फरवरी, 2021 को हाई पावरड परचेज कमेटी (राज्य) द्वारा अंतिम रूप दिया गया। इस दौरान प्रतिस्पर्धात्मक दरें भी फाइनल की गई जिन पर फर्म आवेदकों को मोटर पंप सैट बेच सकेंगी। नई दरें उन दरों से भी कम है जिस पर डिस्कॉम्स मोटर पंपसेट खरीद रहे हैं । इन लगभग 40,000 शेष कनेक्शनों के 30 जून, 2022 तक जारी होने की संभावना है ।
35 बीएचपी से अधिक के ट्यूबवेल कनेक्शन जारी न करना
उन्होंने बताया कि यह सही है कि जिन आवेदकों में पहली जनवरी,2014 से 31 दिसम्बर,2018 की अवधि के दौरान 30 बीएचपी से अधिक ट्यूबवेल क्षमता के लिए आवेदन किया था, उन्हें अभी तक ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए नहीं लिया गया है। यह बताया जाता है कि कुल 84537 योग्य आवेदकों में से केवल 1649 आवेदक ऐसे हैं, जिन्होंने 30 बीएचपी से अधिक की क्षमता के लिए आवेदन किया है, यानी केवल 1.95 प्रतिशत। राज्य सरकार द्वारा भूमिगत जल की अतिरंजित निकासी और कृषि सब्सिडी की उच्च मात्रा की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए 30 बीएचपी से ऊपर के ट्यूबवेल कनेक्शन जारी न करने के बारे में यह सचेत निर्णय लिया गया है। यह भी बताया जाता है कि डिस्कॉम ने सभी ट्यूबवेल कनेक्शनों को उनकी मोटर की क्षमता का ख्याल किए बिना जारी किया है। 2014-15 से फरवरी, 2021 तक, यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन ने 30 बीएचपी से अधिक क्षमता वाले क्रमश: 42 और 1131 (1173) नलकूप कनेक्शन जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि अब किसी भी तरह के वैब पोर्टल की जरूरत नहीं है तथा राज्य सरकार उन सभी किसानों को शीघ्रता से नलकूप कनेक्शन जारी करने के लिए वचनबद्ध है जिन्होंने इस योजना में शामिल होने की सहमति दे दी है।
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चंडीगढ़, 18 मार्च-हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन आज छ: विधेयक पारित किये गए, जिनमें पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन)विधेयक,2021, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक, 2021 और हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 शामिल हैं।
पंजाब श्रमिक कल्याण निधि, (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021
पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम,1965 में हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधन करने के लिए पंजाब श्रमिक कल्याण निधि(हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।
पंजाब श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम,1965 श्रमिकों और उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वित्त प्रबंधन तथा कार्यकलाप करने के लिए निधि के गठन हेतु अधिनियमित किया गया था। यह महसूस किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन गठित निधि की प्राप्ति के ढंग को प्रयोजन तथा उद्देश्यों के लिए आसान बनाया जाना चाहिए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निधि के संसाधनों को बढ़ाना आसान बनाने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से निधियां प्राप्त करने के प्रावधान करना अनिवार्य हो गया था। इसके लिए इस विधेयक के माध्यम से अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाएंगे।
हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन)विधेयक,2021
हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम,1966 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन)विधेयक,2021 पारित किया गया है।
यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(1) तथा 205 के अनुसरण में अनपेक्षित परिस्थिति जैसे कि इस वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी, कुछ नए विभाग खुलने आदि के कारण उत्पन्न आपातकालीन प्रकृति के खर्चों को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य को आकस्मिक निधि उपलब्ध करवाने के लिए लाया गया है।
हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 को आगे संशोधित करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया।
हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 के प्रावधानों को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों व जिला परिषदों के पांच के कार्यकाल की शुरूआत की तिथि इनकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तय करना आवश्यक था।
हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021
हरियाणा राज्य को यथा लागू पंजाब अधिनियमों तथा पूर्वी पंजाब अधिनियमों के संक्षिप्त नाम में संशोधन करने के लिए हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021 पारित किया गया है।
हरियाणा राज्य, हरियाणा के लोगों द्वाराकिए गए लम्बे संघर्ष के बाद अस्तित्व में आया। हरियाणा के लोगों ने हमेशा अपनी सांस्कृतिक और भाषाई, दोनों की अनूठी पहचान में अत्यधिक गौरव का अनुभव किया। तथापि, पांच दशक से भीअधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी हरियाणा राज्य में लागू विधियों के संक्षिप्त नाम में अब भी ‘पंजाब’ तथा ‘पूर्वी पंजाब’ शब्द का प्रयोग होता है। राज्य सरकार को लागू विधियों में ‘पंजाब’ तथा ‘पूर्वी पंजाब’ शब्द का होना, सरसरी तौर पर पढऩे में, राज्य में ऐसी विधियों के लागूकरण के संबंध में जमीनी स्तर पर लोगों के बीच संदेह उत्पन्न करता है। राज्य, उन्हें निश्चित रूप से सूचित करते हुए की राज्य में यथा लागू पंजाब अधिनियम, हरियाणा से संबंधित है, उनके अधिकारों को सुरक्षित एवं संरक्षित करते हुए लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए हरियाणा राज्य में विधियों, जिनके संक्षिप्त नाम में ‘पंजाब’ तथा ‘पूर्वी पंजाब’ शब्द का प्रयोग होता है, को ठीक ढंग से समझने के लिए यह आवश्यक है कि ‘पंजाब अधिनियम’ तथा ‘पूर्वी पंजाब अधिनियम’ को ‘हरियाणा अधिनियमों’ के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए। इस संदेह को दूर करेगा और आगे हरियाणा के लोगों के बीच गर्व और आत्मनिर्णय की भावना पैदा करेगा कि हरियाणा राज्य में लागू विधियां उनके नाम से जानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, यह राज्य के लोगों द्वारा उनके पृथक राज्य और पहचान की स्थापना के लिए किए गए संघर्ष को सम्मान देना होगा।
हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक, 2021
हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्घ लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारण हेतु, पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषिगक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 को यथासंशोधित पारित किया गया।
आम जनता ने भीड़ ङ्क्षहसा के विभिन्न अतीत और हालिया उदाहरणों को गम्भीरता से लिया है। जहां हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरूद्घ लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारणा हेतु पहुंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषिगक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु राज्य सरकार को सभी निवारक, सुधारात्मक उपाय करने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे। ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, हिंसा के अपराधियों के साथ-साथ आयोजकों, भडक़ाने वालों आदि के मन में डर पैदा करने के लिए एक कानूनी ढांचा होना चाहिए।
जहां हिंसा, अस्थिरता, सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति को हुए नुकसान, ङ्क्षहसा एवं अपराधों के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए राज्य के बाहर से तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती लागत की भरपाई के लिए, ऐसे अपराधों के लिए अपराधियों को वास्तविक अपराधियों के रूप में, आयोजकों या भडक़ाने वालों को उत्तरदायी बनाया जा सकता है।
हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान सम्पत्ति क्षति वसूली विधेयक, 2021 एक ऐसा विधेयक है जोकि हरियाणा राज्य में किसी जनसमूह द्वारा दंगों और हिंसात्मक अव्यवस्था सहित विधिपूर्ण या विधिविरुद्घ लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान किन्हीं व्यक्तियों द्वारा सम्पत्तियों को पहुंचाई गई क्षति की वसूली हेतु तथा दायित्व के अवधारणा हेतु पहुंंचाई गई क्षति के निर्धारण तथा मुआवजा देने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुंषगिक मामलों के लिए उपबंध करने के लिए एक या अनेक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन करने से सम्बन्धित है।
हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021
मार्च,2022 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधियों में से 173901,32,26,602 रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2021 पारित किया गया।
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