चंडीगढ़, 15 मार्च- हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के उन परिवारों, जिनके सभी सदस्य बेरोजगार हैं, को लाभ पहुंचाने के लिए ‘‘एक परिवार एक रोजगार’’ योजना संचालित की जा रही है। यह जानकारी आज यहां हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री अनूप धानक ने विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान दी।
अनूप धानक ने बताया कि केवल ऐसे प्रार्थी इस योजना के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच हो तथा वे केवल हरियाणा राज्य के निवासी हों तथा ऐसे परिवार से सम्बंधित हों, जिसका कोई भी सदस्य सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रोजगार में नहीं है। इसके साथ ही प्रार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य आयकर या बिक्री करदाता नहीं होना चाहिए तथा भूतपूर्व या वर्तमान में सांसद/विधायक, किसी बोर्ड, निगम और उपक्रम का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए।
श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत प्रार्थियों का सम्प्रेषण रोजगार कार्यालय में अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध 50:50 के अनुपात में नियोजकों को किया जाता है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत मुख्यत: पात्र गरीब बेरोजगारों का अधिसूचित रिक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर नियोजकों को सम्प्रेषण किया जाता है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में रोजगार रहित हर परिवार को रोजगार युक्त करने हेतु विशेष उपाय किये गए हैं, जिसके अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक मानदंड एवं अनुभव के आधार पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाने वाली ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी (शिक्षक, शिक्षा पर्यवेक्षक, स्कूल शिक्षा विभाग में टीचर एजुकेटर) भर्ती हेतु अतिरिक्त 10 अंक देने का प्रावधान किया गया है।
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