चंडीगढ़, 10 फरवरी- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2018 को हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम-2021 से बदलने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (ग्रुप ए, बी और सी) सेवा नियम-2021 लागू होने से राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग काडर बनाया जाएगा। इसके लिए ग्रुप-ए (उप-निदेशक) के 50 पद, ग्रुप-बी (सीनियर कोच) के 100 पद, गु्रप-बी (कोच) के 150 पद और ग्रुप-सी (जूनियर कोच) के 250 पद स्वीकृत करवाए गए हैं।
ऊपरी आयु सीमा भी 50 वर्ष से घटाकर 42 वर्ष की गई है। इसके अलावा, नए नियमों में कुछ नए टूर्नामेंटों जैसे कि दक्षिण एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, रणजी ट्रॉफी आदि को शामिल किया गया है।
यदि उत्कृष्टï खिलाडिय़ों के पास प्रारंभिक नियुक्ति के समय उस पद के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं तो उन्हें अंतरिम नियुक्ति दी जाएगी। अपेक्षित योग्यता अर्जित करने के लिए अपेक्षित निर्धारित अवधि के अलावा उन्हें दो वर्ष अतिरिक्त दिए जाएंगे।
उत्कृष्टï खिलाड़ी अपनी खेल उपलब्धियों के दस वर्ष के भीतर या 42 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।
इन नियमों के तहत नियुक्त उत्कृष्ट खिलाडिय़ों की पदोन्नतियों के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न खेल टूर्नामेंटों, विशेष रूप से पैरालिम्पिक, एशियन पैरा गेम्स, कॉमनवैल्थ पैरा गेम्स, वल्र्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, साउथ एशियन गेम्स और चार वर्षीय ब्लाइंड क्रिकेट वल्र्ड कप के उत्कृष्ट खिलाडिय़ों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर मासिक वजीफा देने का भी प्रावधान किया गया है जिसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सार्वजनिक उपयोगिता परिवर्तन निषेध विधेयक, 2018 को वापिस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।
अब मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इस मामले को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा ताकि उक्त विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा सके।
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