चंडीगढ़, 5 दिसंबर- राज्य चौकसी ब्यूरो ने थाना तावड़ू जिला नूंह के उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह के खिलाफ 20,000 रुपये की रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज किया है। ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला नूंह गांव भडंगपुर के मोहम्मद अरसद ने राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम को एक शिकायत दी थी कि उसने गूगल पे पर लेनदेन के सम्बंध में एक शिकायत सी0एम0 विन्डो पर दी थी । जिस सम्बंध में उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह ने उसे थाने में बुलाया और डराया कि इसमें तू ही कबूतरबाजी में अन्दर जाएगा और मदद करने की एवज में 50,000 रुपये की मांग की परन्तु बाद में 20,000 रुपये में सौदा तय हुआ। उक्त शिकायत पर राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम में मुकदमा दर्ज करने उपरान्त निरीक्षक रामानन्द के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया । दिलबाग सिंह जिला योजना अधिकारी नूंह को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया गया।
पंचगांव रोड़, तावड़ू पर अनु तेल मिल के पास छाया गवाह की मौजूदगी में उप निरीक्षक महेन्द्र ने शिकायतकर्ता मोहम्मद अरसद से 20,000 रुपये रिश्वत प्राप्त की । परन्तु राज्य चौकसी टीम को देखकर वह एक गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गया। इस सम्बंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा- 7 के तहत दर्ज किया गया है और जांच प्रगति पर है ।
एक अन्य मामले में राज्य चौकसी ब्यूरो की संस्तुति पर एक ठेकेदार से 3,39,250 रुपये की वसूली की गई है। चौकसी ब्यूरो की तकनीकी टीम द्वारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में दीवार व सडक़ निर्माण की विशेष जांच के दौरान ठेकेदार द्वारा घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाना पाया गया था। उक्त जांच की रिपोर्ट सरकार को भेजकर ठेकेदार से वसूली व सम्बंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का सुझाव दिया गया था। सरकार से सहमति प्राप्त होने पर अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ठेकेदार से वसूली कर ली गई है व सम्बंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
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