फरीदाबाद,12 दिसम्बर। जिलाधीश यशपाल ने जिला में अधिनियम अपराधिक प्रक्रिया 173 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-144 लगाने के आदेश दिए हैं।ये आदेश विभिन्न सरकारी एजेंसियों और आईबी से मिली जानकारी के अनुसार जिला में किसानों आन्दोलन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग-19 तथा रेलवे लाइन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो तथाकोविड-
19 के संक्रमण के बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला मे कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। जिलाधीश ने सभी ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को आदेश दिए हैं कि वे जिला मे आधिनियम कोड, 1860 के तहत सैक्शन,188 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्रिमिनल कोड-269,270 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पाचं से अधिक लोग इकट्ठा ना होने दे। जिलाधीश ने बताया कि जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं।
Post A Comment:
0 comments: