नई दिल्ली- उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ बनाये गए क़ानून में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के केबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी।
उन्होंने बताया कि धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। देखें क्या कहा योगी के मंत्री ने प्रेस वार्ता में
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी हेतु प्रेसवार्ता... https://t.co/jNy2Koljxh
— Government of UP (@UPGovt) November 24, 2020
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