नई दिल्ली- देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे। नए दिशा निर्देश के मुताबिक़ कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। ज्यादा जोखिम वाले लोगों जैसे 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी न हो, उन्हें बाहर निकलने से बचना चाहिए।
स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे कि निर्धारित उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक़ हमारा मुख्य फोकस COVID19 के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। कुछ राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है।
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