नई दिल्लीः 8 सितम्बर 2017 को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या की गई थी। खुद को तीसमारखाँ कहने वाले हरियाणा के बड़े पुलिस अधिकारियों ने इस हत्याकांड का जिम्मेदार एक गरीब बस कंडक्टर अशोक को बता उसे जेल में ठूंस दिया था लेकिन मामले की जांच सीबीआई से करवाई गई तो प्रद्युमन का हत्यारा स्कूल में पढ़ने वाला 11वीं कक्षा का छात्र निकला।
गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह से फेल साबित हुई और कंडक्टर अशोक को जेल से रिहा किया गया। आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
Supreme Court today rejected the regular bail petition of a juvenile accused in the murder of a 7-year old boy at Ryan International School, Gurugram in 2017— ANI (@ANI) September 2, 2020
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