फरीदाबाद 4 मई 2020। दिल्ली से लगी सीमा पर आवश्यक चीजों को छोड़कर आने-जाने वालों पर पहले की तरह पाबंदी रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा फरीदाबाद की कई कंपनी/ फैक्ट्रियों को ई परमिशन के द्वारा चलाने की अनुमति दी गई है। जिसमे श्रमिकों के लिए को रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेगे
फरीदाबाद जिला में कोई एग्रीकल्चर लेबर नहीं है। पहले अन्य जिलों के कृषि श्रमिकों को उनके ग्रह राज्य भेजा जाएगा। फरीदाबाद के औद्योगिक श्रमिकों का अगले 10 दिन तक अपने गृह राज्य जाने का नंबर नहीं आएगा। तब तक श्रमिक लिंक पर दिए गए साइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करें।
गृह राज्य पहुंचने पर पर 21 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जाएगा उसके बाद ही उनको घर जाने की होगी अनुमति। श्रमिक को अपने गृह राज्य जाने के लिए ऑनलाइन https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके अलावा श्रमिक जनसहायक ऐप https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ofb.sahayak के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है।
इसके अलावा अगर कोई उपरोक्त दोनों में से किसी पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाता है तो वह जिला फरीदाबाद प्रशासन के हेल्पलाइन नंबर 1950 एवं हारटरोन कॉल सेंटर नंबर 1100 पर सहायता के लिए फोन कर सकता है। जिनका का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उनको जाने से पहले सूचित कर दिया जाएगा। बिना सूचना के घर से बाहर ना निकले अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शाम को 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक फरीदाबाद में कर्फ्यू रहेगा , एसेंशियल कमोडिटी व पास धारक को छोड़कर अन्य व्यक्ति बाहर ना निकले। अनावश्यक रूप से घूमने वाले वाहन एवं व्यक्तियों के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस सख्त कार्यवाही करेगी। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही पाबंदी रहेगी।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फरीदाबाद पुलिस द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें फरीदाबाद पुलिस आपकी सुरक्षा एवं सहयोग में तैनात है।
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