चंडीगढ़: लॉकडाउन के दौरान कल कुछ छूट मिलेगी। डीजीपी मनोज यादव की ओर से इस संदर्भ में सभी रेंज के आईजी, पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया गया है। उन्हें बताया गया है कि 20 अप्रैल के बाद केंद्र सरकार की हिदायतों के तहत प्रदेश में किन-किन सेक्टरों में छूट दी जाएगी ताकि किसी तरह की दिक्कत न आए। 20 के बाद भी सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल-कालेजों व दूसरे शैक्षणिक व कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पढ़ाई करवा सकेंगे। वहीं सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए दूरदर्शन और अन्य शैक्षिक चैनलों पर पढ़ाई करवाई जाएगी। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, पीएनजी जैसे उत्पादों के शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण और खुदरा सहित तेल व गैस क्षेत्र के संचालन की मंजूरी रहेगी। बिजली का उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण भी शुरू रहेगा।
केंद्र के निर्देश के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग को मंजूरी मिलेगी। नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका की सीमा से बाहर के उद्योगों को भी चलाया जा सकेगा। दवाइयों, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की निर्माण इकाइयां शुरू हो सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और उन फैक्टरियों को चालू करने की मंजूरी मिलेगी, जिनकी सप्लाई चेन में जरूरत होती है। दिल्ली सहित कई राज्यों में डिमांड पर बेची जाने वाली हरियाणा की झींगा मछली के उत्पादन को भी छूट मिलेगी।
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