फरीदाबाद: पुलिस आयुक्त के के राव ने बताया कि सरकार ने कुछ इंडस्ट्री एवं फैक्ट्रियों एवं अन्य को आज 20 अप्रैल से कुछ शर्तों के साथ छूट दी है। पुलिस आयुक्त केके राव ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जिन फैक्ट्रियों को परमिशन दी जाएगी वह गाड़ी पर अपना स्टीकर लगाएं। वर्कर को कंपनी में लाने ले जाने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें अगर 50 सीटर बस है तो केवल 20 व्यक्ति ही बिठाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके।
अपने वर्करों को लाने ले जाने की जिम्मेवारी कंपनी तय करें कि उनको किस तरह से वर्करों को लाने ले जाने की व्यवस्था करनी है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि कुछ चीजों की छूट के साथ साथ कुछ लोग अनावश्यक रूप से गतिविधियां करने लगे हैं ऐसे लोगों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। अगर जरूरत पड़ी तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि अगर किसी आमजन को मूवमेंट करनी है तो वह हरियाणा सरल पोर्टल से प्राप्त ई पास के द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास द्वारा ही मोमेंट कर सकता है। पूरे शहर में रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी की हुई है निगरानी जारी है अगर कोई अवैध रूप से गतिविधियां करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि एसेंशियल सर्विसेज, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर से संबंधित, अनाज मंडी, आईटी कंपनी, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, हाईवे पर ढाबे, ट्रक मकैनिक की दुकानें, पंचर, कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनको जिला प्रशासन द्वारा कुछ शर्तो के साथ परमिशन दी गई है केवल उन्हीं को ही छूट रहेगी। पुलिस आयुक्त ने कहा कि जिस भी कंपनी इंडस्ट्री को जिला प्रशासन के द्वारा परमिशन दी जाएगी केवल वही रोड पर गतिविधियां कर सकेंगे।
पुलिस आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि लाकडाउन 3 मई तक है इस दौरान किसी भी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है।
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