नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार से सभी गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि देश में 3 मई तक लॉक डाऊन की घोषणा है। बावजूद इसके केंद्र सरकार ने तमाम हालातों को देखते हुए सभी दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन इसके लिए कई शर्तें भी लागू रहेंगी। इन दुकानों पर 50 प्रतिशत स्टॉफ ही काम करेगा। सभी के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग लागू रहेगी। केंद्र सरकार के आदेशों में स्पष्ट है कि रेडजोन एरिया में यह आदेश लागू नहीं रहेंगे। इसके साथ साथ शापिंग मॉल व शापिंग सेंटर पहले की तरह से ही बंद रहेंगे। सभी न्यूज चैनलों ने भी केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों को प्रसारित कर दिया है।
इससे पहले सरकार ने देश भर में कूलर, पंखे, एसी व किताबों की दुकानों को जरूरी सेवाएं मानते हुए खोलने के आदेश जारी किए थे। अब केंद्र सरकार के इन नए आदेशों से आर्थिक मंदी का सामना कर रहे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। शराब की दुकानों को भी इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है, उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी।
MHA orders to exempt all shops under Shops&Establishment Act of States/UTs, including shops in residential complexes and market complexes, except shops in multi-brand & single-brand malls, outside limits of Municipal Corporations from revised consolidated lockdown restrictions. pic.twitter.com/sDHUAszJTZ— ANI (@ANI) April 24, 2020
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