Faridabad Assembly

Palwal Assembly

Faridabad Info

हरियाणा में तालाबंदी- जानें क्या खुला रहेगा, क्या बंद हो गया 

Talabandi-in-Haryana
हमें ख़बरें Email: psrajput75@gmail. WhatsApp: 9810788060 पर भेजें (Pushpendra Singh Rajput)

चण्डीगढ, 22 मार्च- हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के फेलाव को रोकने के लिए आज रात यानि 22 मार्च, 2020 को 9.00 बजे से आगामी 31 मार्च, 2020 तक राज्य के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक, पंचकूला राजस्व जिलों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लॉकडाउन करने के आदेश दिए हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है और हरियाणा में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी आईजीआई हवाई अड्डा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के आसपास के क्षेत्र में है  तथा हरियाणा में निगरानी के तहत 6600 से अधिक व्यक्ति हैं।  इसलिए, कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक भेद और अलगाव के उपायों को अपनाना अत्यावश्यक है, जो दुनिया भर के कई देशों में कहर मचा रहा है।  इनमें से अधिकांश रिटर्न हरियाणा के राजस्व जिलों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, रोहतक, पंचकूला आदि से हैं।

उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में रविवार यानि आज से 22 मार्च 2020 से 31 मार्च, 2020 तक, विभिन्न प्रतिबंधों को निर्धारित करते हुए टैक्सी, ऑटो-रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं होगी जबकि अपवाद के तौर पर अस्पतालों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन से और सभी प्रकार के परिवहन शामिल होंगे।  इसी प्रकार सभी दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, कार्यालय और कारखाने, कार्यशालाएं, गोदाम आदि के संचालन को बंद कर देंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि सभी विदेशी रिटर्न व्यक्तियों को निर्देशित किया गया हैं कि वे स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा तय की गई अवधि के तहत घर पर ही संगरोध अर्थात क्वारनटाईन में रहें। लोगों को घर पर रहने और केवल बुनियादी चीजों के लिए बाहर आने की आवश्यकता है तथा पहले से जारी सोशल डिस्टेंसिंग दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।  1. हालांकि, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न प्रतिष्ठानों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा जाएगा।  मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्यालय  व प्रतिष्ठान।  रेल (रेल सेवाएं पहले ही 31 मार्च 2020 तक निलंबित) और हवाई हैं तथा  स्थानीय प्रशासन इन परिसरों में प्रवेश को विनियमित करेगा।

उन्होंने बताया कि इन जिलों में विभिन्न प्रतिबंधों के अलावा, पूरे राज्य में सभी अंतरराज्यीय बस सेवाएं निलंबित रहेंगी।  सभी उपायुक्त कोविड-19 प्रकोप के लिए अपने अपने प्रत्येक जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे। यदि कोई संदेह है कि कोई सेवा आवश्यक है या नहीं, तो कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।  यदि कोई आदेश पहले जारी किया गया है जो इस आदेश के विपरीत है तो ये आदेश लागू होंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, डीएम, एडीएम, डीसीपी, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, नगर निगम आयुक्त, कार्यकारी अधिकारी, शहरी स्थानीय निकायों के सचिव, एसएचओ इसके द्वारा पूर्वोक्त उपायों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अधिकृत हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। किसी भी व्यक्ति को जो रोकथाम के उपायों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (1860 का 45) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा तथा पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध राज्य के बाकी हिस्सों में लागू रहेंगे।  उन्होंने बताया कि किसी भी संदेह के मामले में, राज्य सरकार आवश्यक निर्देश व स्पष्टीकरण जारी करेगी।
फेसबुक, WhatsApp, ट्विटर पर शेयर करें

Haryana News

Post A Comment:

0 comments: