चंडीगढ़, 7 मार्च- हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में अवैध तरीके से चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे मैरिज पैलेस / बैंक्वेट हॉल, पेइंग गेस्ट / लॉज / प्राइवेट रेजिडेंशियल हॉस्टल का सर्वे करवाया जाएगा और अगर कोई भी प्रतिष्ठान सुरक्षा मानदंडों और अन्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा या सील किया जाएगा।
श्री विज ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे मैरिज पैलेस / बैंक्वेट हॉल, पेइंग गेस्ट / लॉज / निजी आवासीय छात्रावास नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की सीमा के भीतर अवैध रूप से चल रहे हैं। ये प्रतिष्ठान सुरक्षा मानदंडों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और विभिन्न नियमों का उल्लंघन करके नागरिकों के जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं और इस कारण नगर निगम, नगर परिषद और नगर नगरपालिकाओं को राजस्व की हानि भी हो रही है। इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सर्वे करवाने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को सर्वेक्षण की रिपोर्ट और उसके तुरंत बाद की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर यानी 13 मार्च, 2020 को ईमेल के जरिए दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को पूरी प्राथमिकता से किया जाना चाहिए और इस कार्य में विफल होने में संबंधित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
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