फरीदाबाद: लॉक डाउन के दौरान अब आमजन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आवश्यक चीजों की खरीदारी कर सकता है। दुकानदार को निर्देश गए हैं की अपनी दुकान के बाहर लाइन खींच कर रखें। जो भी ग्राहक आता है वह 1 मीटर की दूरी पर रहे। दुकान के काउंटर पर ना लगाएं भीड़।
पुलिस आयुक्त ने कहा है कि महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है और चीजों की खरीददारी के लिए सिर्फ एक आदमी ही निकले घर से।
11:00 से 3:00 के बीच मे ही आमजन को सामान लाने के लिए अपने नजदीकी दुकान पर जाने की छूट होगी।
उन्होंने कहा कि अगर कोई दुकानदार आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लॉक डाउन के दौरान निम्नलिखित उद्योगो / प्रतिष्ठानों / को खुले रहने की अनुमति है:-
1. एसेंशियल सर्विसेज के तहत सभी प्रकार की परिवहन सेवाएं जारी रहेगी।
2. रेल (माल) और वायु।
3. बिजली, पानी, सीवरेज और नगर निगम की सेवाएं।
4. बैंक / एटीएम / वित्तीय सेवाएँ जिसमें इनसुरेंस भी शामिल है।
5. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।
6. आवश्यक सेवाओं का समर्थन करने के लिए आईटी सक्षम सेवाओं सहित दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं।
7. पोस्टल / कूरियर सेवा।
8. आपूर्ति श्रृंखला और संबंधित परिवहन।
9. आवश्यक वस्तुओं, कृषि वस्तुओं और कृषि आदानों, खाद्य पदार्थों और थोक विक्रेताओं, ऐसी वस्तुओं के खुदरा विक्रेताओं के उत्पादन में लगी विनिर्माण इकाइयाँ।
10. ई-कॉमर्स, खाद्य, दवा और चिकित्सा eqipment सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण।
11. भोजन, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मांस, मछली, अटा आदि और उनके परिवहन संबंधी गतिविधियां जारी रहेंगी।
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