चंडीगढ़, 13 फरवरी- हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अभी तक जिस नागरिक का वोट नहीं बना है और वह 1 जनवरी, 2020 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो गया है तो वह जल्द से जल्द अपना वोट बनवाकर लोकतंत्र मे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज यहां राज्य के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का अनुरोध किया गया ताकि मतदाता सूचियों को त्रुटि रहित तैयार किया जा सके।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि 1 जनवरी, 2020 को अहृता तिथि मानते हुए मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण अभियान का कार्यक्रम संशोधित किया गया है। नए कार्यक्रम के अनुसार, एकीकृत मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट प्रकाशन 10 फरवरी, 2020 को किया जा चुका है। 10 फरवरी से 12 मार्च, 2020 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी, 16 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च, 2020 को विशेष अभियान आयोजित किये जाएंगे। प्राप्त दावे एवं आपतियों का निपटान 24 मार्च, 2020 तक किया जाएगा और मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 अप्रैल, 2020 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी, 16 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च, 2020 को आयोजित होने वाले विशेष अभियान के दिवसों पर बी. एल. ओ. अपने-अपने बूथों पर रहेंगे।
अनुराग अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2019 के उपरांत फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के बाद प्रकाशित ड्राफ्ट रॉल की मतदाता सूची की कॉपी सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दे दी गई है। उन्होंने बताया कि मतदाताओं के नाम जोडऩे और काटने की प्रक्रिया बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करने के बाद की गई है।
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि यदि अभी तक किसी ने वोट नहीं बनवाया है और वह 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का हो गया है तो वह अब भी वोट बनवा सकता है। इसके लिए पात्र व्यक्ति संबंधित बी.एल.ओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। यह फॉर्म निर्वाचन विभाग की वेबसाइट www.ceoharyana.gov.in पर भी उपलब्ध हैं जो डाउनलोड किए जा सकते हैं। वोट बनवाने के लिए दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने निवास और आयु प्रमाण पत्र के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोट बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर- 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री डी. के. बेहरा, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत व श्री अपूर्व और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
Post A Comment:
0 comments: