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हरियाणा में अब बिजली बिल जुर्माना माफी की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ी

Haryana Minister Ranjit Chautala
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चंडीगढ़ , 8 जनवरी - हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्यूबवैलों के लिए शुरू की गई बिजली बिल जुर्माना माफी योजना की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 15 फरवरी, 2020 कर दिया है।
        बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री रणजीत सिंह ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि जो किसान किसी कारणवश अपने ट्यूबवैलों के बिजली बिल जमा नहीं करवा पाए, वे इस योजना में शामिल होकर बिना जुर्माने के सिर्फ मूल बिल राशि जमा करवाकर बकायेदारों की सूची से निकल सकते हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक के बकायेदार किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

 रणजीत सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को राहत देते हुए कनेक्टिड और डिस्कनेक्टिड उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल जुर्माना माफी योजना सितंबर, 2019 में शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हुए किसानों को सब्सिडाइज्ड दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। बिजली निगमों द्वारा कृषि फीडरों पर प्रतिदिन आठ से दस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

        बिजली मंत्री ने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1 लाख 42 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित थे, जिनमें से 49 हजार 638 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1 लाख 12 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित थे, जिनमें से 37 हजार 982 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं। इस प्रकार अब तक लगभग 34 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बिल सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाया है और कुल बकाया राशि की 35 प्रतिशत राशि का निपटान किया गया है। उन्होंने बताया कि बकायेदार उपभोक्ताओं मेंं से बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस योजना में शामिल हो रहे हैं और जो किसान अब तक इस योजना में शामिल नहीं हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने योजना की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है।

 रणजीत सिंह ने आगे बताया कि बिल जमा न करवाने के कारण जिन किसानों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।

        उन्होंने बताया कि जिन किसानों का ट्यूबवेल कनेक्शन बीते दो साल में कटा है, उनका कनेक्शन बिना जुर्माने के सिर्फ बकाया मूल राशि जमा करवाने व निगम द्वारा निर्धारित री-कनेक्शन फीस जमा करवाने पर चालू कर दिया जाएगा। वहीं, दो साल से भी पुराने कटे हुए कनेक्शनों की बकाया मूल राशि जमा करवाने पर किसान नए कनेक्शन के लिए भी आवेदन कर पाएंगे।

        बिजली मंत्री ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल संबंधी मामले कोर्ट में लंबित हैं, वे भी अपना केस वापस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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