फरीदाबाद, 29 दिसम्बर। फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त सोनल गोयल के निर्देश पर निगम के तीनों जोनों में आज आयोजित किये गये 8 टैक्स कलैक्शन कैम्पों में 91 लाख 42 हजार रूपये से अधिक कर राशि की वसूली की गई। 1 बी ब्लाक हनुमान मन्दिर के परिसर में आयोजित किए गए कैम्प में 6.52 लाख रूपये, संजय गांधी मैमोरियल नगर स्थित श्री राम माडर्न हाई स्कूल के कैम्प में 17.76 लाख रूपये, जवाहर कालोनी स्थित श्री राम मन्दिर के कैम्प में 15.48 लाख रूपये, सेक्टर 11 डी.एल.एफ. स्थित छोटू राम लायब्रेरी के कैम्प में 13.27 लाख रूपये, सूर्या नगर फेज 2 सेक्टर 91 स्थित नगर निगम के शिकायत केन्द्र कैम्प में 10.54 लाख रूपये, आदर्श नगर बल्लभगढ़ स्थित बाला जी कालेज के कैम्प में 12.50 लाख रूपये, सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक केन्द्र के कैम्प में 13.24 लाख रूपये, वार्ड नंबर-5 स्थित हैप्पी डे प्ले स्कूल के कैम्प मंें 1.09 लाख रूपये, 1 बी हनुमान मन्दिर और सेक्टर 2 स्थित सामुदायिक केन्द्र के अवैध पानी व सीवर कनैक्शनों को वैध करने कैम्प में क्रमशः 32,500 रूपये व 62,500 रूपये की कर वसूली की गई।
इन कैम्पों में पानी व सीवर के 130 अवैध कनैक्शनों को वैध किया गया। एन.आई.टी. जोन तृतीय के द्वारा जवाहर कालोनी स्थित श्री राम मन्दिर के परिसर में लगाए गए कैम्प में निगम के कराधान विभाग की भूमि एवं अनुज्ञप्ति अधिकारी सृष्टि बब्बर व अन्य कर्मचारियों का भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्री राम जुनेजा व अन्य पदाधिकारियों ने कैम्प के सफल संचालन करने पर अभिनंदन किया और विश्वास दिलाया कि व्यापार मंडल के द्वारा कर वसूली के कार्य में नगर निगम प्रशासन को भरपूर सहयोग दिया जाता रहेगा। श्रीराम जुनेजा व व्यापार मंडल के अश्वनी विरमानी, दीपक कथुरिया व अन्य पदाधिकारियों सहित समाज सेवी व भाजपा नेता कविन्द्र फागना ने भी कैम्प में करदाताओं का कर जमा करने के लिए प्रेरित किया।
नगर निगम के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मुख्यालय) रतन लाल रोहिल्ला ने आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा गत 5 सितम्बर को अधिसूचित की गई नीति के अनुसार वर्ष 2010-11 से लेकर 2018-19 तक के सम्पति कर की राशि एकमुश्त जमा करने वाले करदाताओं का सारा ब्याज माफ किया जा रहा है और इस प्रकार से करदाताओं को सरकार की इस नीति के कारण काफी लाभ हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित वर्ष 2019-20 का सम्पति कर जमा करने पर भी 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। सरकार की इस योजना की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है, अतः निगम के तीनों जोनों में संपति करदाता अपना बकाया राशि एकमुश्त जमा करके इसका लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की इस योजना के बावजूद जो करदाता 31 दिसम्बर तक भी अपना संपति कर जमा नहीं करवाते हैं तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत ऐसे बकायादारों की सम्पति को सील करने का अभियान शुरू किया जायेगा। इसके इलावा डिफाल्टर्स यूनिटों के सीवर व पानी के कनैक्शन काटने के साथ बकायादारों की चल व अचल संपति की कुर्की की कार्यवाही भी की जायेगी। नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे अपना बकाया संपति कर जमा करके सरकार की इस ब्याज माफी योजना का लाभ उठायें अन्यथा उन्हें ब्याज राशि की छूट के लाभ से वंचित होने के साथ-साथ नगर निगम के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।
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