फरीदाबाद, 21 दिसम्बर। फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त सोनल गोयल के निर्देश पर निगम के तीनों जोनों में आज आयोजित किये गये 9 टैक्स कलैक्शन कैम्पों में 1 करोड़ 43 लाख 60 हजार रूपये से अधिक कर राशि की वसूली की गई। एन.एच.-2 के0 पार्क स्थित सामुदायिक केन्द्र में आयोजित किए गए कैम्प में 21.66 लाख रूपये, एन.एच.-5 मार्किट स्थित बारात घर के कैम्प में 18.73 लाख रूपये, डबुआ-पाली रोड़ स्थित परशुराम गार्डन के कैम्प में 26.02 लाख रूपये, सेक्टर-9 स्थित सामुदायिक केन्द के कैम्प में 27.27 लाख रूपये, सूर्या नगर पार्ट-2 स्थित वार्ड कार्यालय में आयोजित किए गए कैम्प में 18.59 लाख रूपये, ऊंचा गांव स्थित शिव मंदिर कैम्प में 11.45 लाख रूपये, शिव कालोनी बल्लबगढ़ स्थित एम.बी.आर. एथैंस ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के परिसर कैम्प में 14.27 लाख रूपये तथा संजय एन्क्लेव चाचा चैक वार्ड-6 में स्थित एस.एम. पब्लिक स्कूल के कैम्प मंें 2.83 लाख रूपये और सैनिक कालोनी सेक्टर-49 स्थित सामुदायिक केन्द्र के कैम्प में 2.75 लाख रूपये की कर वसूली की गई।
इन कैम्पों में 359 पानी व सीवर के अवैध कनैक्शनों को वैध किया गया। एन.आई.टी. जोन तृतीय और बल्लभगढ़ जोन के द्वारा आयोजित किये गये कैम्पों में सम्पत्ति कर की 66 नई यूनिटों को जोड़ा गया। निग्मायुक्त सोनल गोयल ने सेक्टर 9 स्थित सामुदायिक केन्द्र में आयोजित किये गये कैम्प का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए साप्ताहिक अवकाश के दिनों में इसी प्रकार के कैम्प निरंतरता में आयोजित करने के लिए कहा। उन्होंने कैम्प में कर जमा करने आए करदाताओं की समस्याओं को सुना और कर संबधी समस्याआंें का मौके पर ही समाधान किया और अन्य समस्याओं का हल करने के निर्देश उपस्थिति अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर वासुदेव अरोड़ा, रणबीर चैधरी, सतबीर शर्मा, राजबीर चैहान व सेक्टर 9 रेजिडेन्टस वैलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अन्य गणमान्य नागरिकों ने निगमायुक्त और हरियाणा सरकार में चैयरमेन और भारतीय जनता पार्टी के नेता धनेश अधलक्खा का स्वागत किया।
नगर निगम के क्षेत्रिय एवं कर अधिकारी (मुख्यालय) रतन लाल रोहिल्ला ने आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि न केवल बकाया करों की वसूली के लिए इसी प्रकार के कैम्प निगम कंे तीनों जोनों में लगाए जायेंगे बल्कि बड़े डिफाल्टर्स की सम्पत्ति को सील करने के साथ-साथ कुर्क करने और इनके सीवर कनैक्शन काटने की भी कार्यवाही की जायेगी। यदि आवश्यक हुआ तो हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 130 के तहत कार्यवाही करते हूए लैंड रेवेन्यू घोषित करवा करके निगम अपने कर की वसूली ऐसे डिफाल्टर्स से करेगा। उन्होंने बताया कि पानी व सीवर के अवैध कनैक्शनों को नियमित करने के लिए निगम के तीनों जोनों में कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैम्पों में अपने अवैध कनैक्शनों को वैध करवाने के लिए नागरिकों को किसी पलम्बर आदि से फाईल बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिए निर्धारित फार्म निगम के द्वारा मौके पर ही निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा निगम सदन के निर्णय के अनुसार रियायती दरों पर वैध किये जाने वाले इन कनैक्शनों की प्रक्रिया का सरलीकरण कर अनेकों औपचारिकताओं में भी छूट दी जा रही है।
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