चण्डीगढ़, 8 नवंबर- हरियाणा की संस्कृति, कलाकारों और धार्मिक पृष्ठभूमि को देश व विदेशों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने फिल्म शूटिंग की मंजूरी के लिए ऑनलाइन सेंट्रल पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर आवेदन के बाद सात कार्यदिवस के अंदर-अंदर फिल्म शूटिंग की मंजूरी प्रदान की जाएगी।
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री समीर पाल सरो ने यह जानकारी आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सिटी मजिस्ट्रेट और जिला सूचना, जनसंपर्क अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दी।
श्री समीर पाल सरो ने कहा कि हरियाणा में फिल्म पॉलिसी का शुभारंभ 27 अक्तूबर, 2018 को किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा की संस्कृति, कलाकारों और धार्मिक पृष्ठभूमि को बढ़ावा देना था। राज्य में हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड भी बनाया गया है। इस बोर्ड के चेयरमैन महेंद्रगढ़ जिले के निवासी मशहूर फिल्म निर्माता सतीश कौशिक हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए मंजूरी मिलने में देरी न हो, इसके लिए ही ईज ऑफ डुईंग बिजनेस की तर्ज पर एक सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया गया है, जिसके तहत केवल 7 कार्य दिवसों के अंदर मंजूरी प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर संबंधित सीटीएम को सरकार की ओर से नोडल अधिकारी मनोनित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी को जल्द ही यूजर आईडी दी जाएगी जिसके माध्यम से उन्हें इस प्रक्रिया को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि आवेदन करने वालों को कहीं भी व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होना होगा, उन्हें केवल ऑनलाइन पीआर हरियाणा की वेबसाइट पर फिल्म सैल पर जाकर आवेदन करना है। आवेदन के सात दिन के बाद मंजूरी पत्र भी उसे ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीटीएम की अहम जिम्मेदारी रहेगी कि वे पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली मंजूरी को बिना किसी देरी के संबंधित विभाग को भेजेंगे। उसके बाद मुख्यालयों पर मनोनित नोडल अधिकारी समन्वय स्थापित करके निर्धारित समय में फिल्म शूटिंग की मंजूरी प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी कारणवश मंजूरी नहीं दी जा सकती है तो उसका सही कारण बताकर पोर्टल पर अपलोड किया जाए, लेकिन बिना कारण कोई भी आवेदन रद्द नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि पोर्टल पर फिल्म निर्माताओं के लिए हरियाणा में शूटिंग लोकेशन और हरियाणवी कलाकारों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि फिल्म पॉलिसी के अनुसार यदि कोई फिल्म निर्माता हरियाणा की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाता है या हरियाणा के कलाकारों को फिल्म में लेता है अथवा अन्य तकनीकी स्टाफ के तौर पर उनसे काम लेता है तो उसे प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए भी इसी साइट पर आवेदन करना होगा। यह राशि एक करोड़ से लेकर तीन करोड़ तक हो सकती है। इस संबंध में पीआर हरियाणा की वेबसाइट पर फिल्म पॉलिसी दी गई है। उसमें हर प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
श्री समीर पाल सरो ने कहा कि फिल्म निर्माताओं के लिए हरियाणा में लगभग 40 स्थान ऐसे हैं जो फिल्म के लिहाज से बहुत ही आकर्षक हैं। पिंजौर से लेकर नारनौल तक ऐतिहासिक धरोहरों से लेकर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले इस प्रदेश की तरफ आने वाले समय में फिल्म उद्योग बहुत अधिक संख्या में युवाओं के रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराएगा।
उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर 18 विभागों नामत: शहरी स्थानीय निकाय विभाग, उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, पयर्टन विभाग, आबाकारी एवं कराधान, पुलिस, कला एवं संस्कृति मामले विभाग, पुरातत्व एवं संग्रहालय, जेल, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, लोक निर्माण (भवन एवं सडक़ें), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकारण, होम गार्ड एवं सिविल डिफेंस, उच्चतर शिक्षा, एचएसआईआईडीसी, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, गृह, फायर सर्विस और ग्रामीण विकास विभाग के नोडल अधिकारी मुख्यालय स्तर पर बनाए गए हैं, जो फिल्मों की शूटिंग संबंधी कार्य पॉलिसी में निर्धारित समयानुसार करेंगे।
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