चंडीगढ़, 19 अक्तूबर- हरियाणा में विधानसभा आम चुनाव 2019 के मध्य नजर लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 स्थित शराब कंपनी एनवी डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड को अवैध शराब के वितरण के कारण अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त-सह-कलेक्टर, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा कंपनी का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है जो अगले आदेश तक जारी रहेगा।
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग, भिवानी को एनवी डिस्टलरीज एंड ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके बाद आबकारी विभाग हरियाणा ने इस कंपनी की अवैध शराब की 200 पेटियां जब्त की। विभाग द्वारा यह पाया गया कि शराब की बोतलों पर नोट फोर सेल इन चंडीगढ़ का लेबल लगा हुआ था जिसका मतलब साफ है कि यह शराब की बोतलें चंडीगढ़ में बेचने के लिए नहीं बल्कि चंडीगढ़ से बाहर बेचने के लिए थी परंतु कंपनी के पास इन शराब की बोतलों के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे, इसलिए विभाग द्वारा इन बोतलों को जब्त किया गया।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कंपनी के प्रतिनिधियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कंपनी से इसका जवाब दायर करने के लिए कहा गया परंतु कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा शराब की बोतलों के वैध दस्तावेज उपस्थित ना करने और संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण विभाग द्वारा इस कंपनी का शराब बेचने का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है जो कि अगले आदेश तक जारी रहेगा।
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