चंडीगढ़: इस दीवाली पर भी लोग दो घंटे ही पटाखे फोड़ सकेंगे। दीवाली के पहले और बाद में पटाखों पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। पंजाब एन्ड हरियाणा हाईकोर्ट ने कल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट गत वर्ष रात से 8 बजे 10 बजे के बीच ही पटाखे और आतिशबाजी चलाने का समय निर्धारित कर चुका है लिहाजा इस वर्ष भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत दिवाली के दिन पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में इन्हीं दो घंटों के बीच पटाखे चलाने की इजाजत होगी।
मंगलवार को हाईकोर्ट ने कहा कि गत वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने जो समय तय किया था, उसी समय के बीच ही इस वर्ष दिवाली की रात पटाखे चलाने की इजाजत होगी। दिवाली से पहले और उसके बाद पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। आदेशों को लागू कराने की जिम्मेदारी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के संबंधित डीसी, एसएसपी/एसपी को सौंपी गई है।
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