नई दिल्ली: कार की पिछली सीट पर बैठने वाले बहुत कम सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। मोटर वाहन के नए नियम के लागू होने के बाद पुलिस सीट बेल्ट और हेलमेट को लेकर बहुत सख्त हो गई है। कार चलाते समय सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना भी लगता है। वल्र्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कार में आगे की सीट पर बैठने वाले लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो दुर्घटना के समय मौत का खतरा 40-50 फीसद कम हो जाता है। वहीं कार की पिछली सीट पर बैठने वाले लोग सीट बेल्ट लगा लें तो दुर्घटना में मौत का खतरा 75 प्रतिशत तक कम हो जाता है।
ट्रैफिक पुलिस पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी 1,000 रुपये जुर्माना ले रहे हैं। इस पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह प्रावधान पहली बार संशोधित मोटर वीइकल्स ऐक्ट के तहत लागू किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। 2005 से लागू हुए सेंट्रल मोटर वीइकल्स रूल्स के 2004 में जारी नोटिफिकेशन में ही इसका जिक्र था। तभी कहा गया था कि रेयर सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य है। हजार रूपये पुलिस उनसे जुर्माने के रूप में वसूल रही है जो पिछली सीट पर बैठे होते हैं। कार चलाने वाले से ये जुर्माना नहीं लिया जा रहा है। इसलिए पीछे बैठने वाले ध्यान रखें, सीट बेल्ट लगाएं वरना कभी भी हजार रूपये देने पड़ सकते हैं।
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