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ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पुलिसवालों को देना होगा दोगुना जुर्माना

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नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर पिछले चार दिनों से नए मोटर वाहन ऐक्ट के चर्चे जमकर हो रहे हैं। कोई नए ऐक्ट को खराब बता रहा है तो कोई अच्छा बता रहा है लेकिन इस ऐक्ट के जितने ज्यादा चर्चे होंगे लोगों ने नए क़ानून को लेकर जागरूकता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने स्कूटी वाले मदान साहब का 23 हजार रूपये का चालान काटा जो अब तक चर्चा का विषय बना है। कुछ लोग मदान साहब से सवाल पूंछ रहे हैं कि बिना किसी कागज़ के सड़क पर बेधड़क होकर क्यू स्कूटी चला रहे थे। 

अब सोशल मीडिया दिल्ली पुलिस के चर्चे हैं। अब दिल्ली पुलिस का कोई भी स्टाफ यातायात के नियम तोड़ता हुआ मिला तो उसे दोगुना जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने अपने कर्मचारियों को अडवाइजरी जारी करके कहा है कि अगर नए मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत कोई पुलिसवाला ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे चालान का दोगुना जुर्माना देना होगा।यह अडवाइजरी जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) मीनू चौधरी ने जारी की है। अधिकारियों से कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसवाले हेलमेट पहनते हैं या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिसवाले भी रेड लाइट तोड़ने से बचें।

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