चण्डीगढ़, 19 सितंबर- हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ग्रामीण चौकीदार सरकार की कड़ी का एक अहम हिस्सा होता है और उनके कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा न केवल उनके मासिक मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि की गई बल्कि उनके अन्य भत्ते भी बढ़ाएं हैं।
इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 3500 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये, वर्दी भत्ता 2500 रुपये वार्षिक, लाठी व बैटरी भत्ता 1000 रुपये वार्षिक तथा साईकिल भत्ता 3500 रुपये किया है। उन्होंने कहा कि अब सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों को अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में हुई मृत्यु की सूचना पंजीकृत करवाने की एवज में 500 रुपये प्रति प्र्रविष्टि का मानदेय देने का निर्णय लिया है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा चौकीदारी नियम, 2003 के तहत चौकीदार द्वारा जन्म एवं मृत्यु का रजिस्टर तैयार किया जाएगा और चौकीदार द्वारा उसकी मासिक रिपोर्ट जिला मेजिस्टे्रट को भेजी जाती है। चौकीदार को मृत्यु की सूचना व पोर्टल पर अपडेट करने की एवज में इस राशि में से 300 रुपये तथा सांझा सेवा केन्द्र को पोर्टल अपडेट करने के लिए 50 रुपये तथा ग्राम पंचायत को 150 रुपये की राशि दी जाती है।
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