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हरियाणा- कोई भी मंत्री चुनाव के कार्य के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेगा

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चण्डीगढ़, 22 सितंबर- हरियाणा के संयुक्त निर्वाचन अधिकारी डॉ० इन्द्र जीत ने बताया कि 21 अक्तूबर,2019 को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नये वोट 24 सितम्बर तक बनवाए जा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि वोट बनवाने के लिए ऑनलाइन  www.nvsp.in पर भी आवेदन किया जा सकता है और अधिक जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर सम्पर्क किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि फार्म 6 पर फोकस करके इनका निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
डॉ० इन्द्र जीत ने बताया कि वोट बनवाने का कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होती है और विधानसभा चुनावों में 27 अगस्त, 2019 को प्रकाशित संक्षिप्त मतदाता संशोधन सूची का प्रयोग किया जाएगा। प्रदेश में लगभग एक करोड़ 83 लाख मतदाता विधान सभा चुनाव में मतदान में भाग ले सकेंगे।

उन्होंने बताया कि निष्पक्ष, पारदर्शी व सुनियोजित ढंग़ से लोकतंत्र में चुनाव सम्पन्न करवाना चुनाव आयोग का कत्र्तव्य है और इसी के चलते राजनैतिक पार्टियों व चुनाव आयोग के बीच हुई सहमति से आदर्श चुनाव आचार संहिता तैयार की गई है जिसकी अनुपालना चुनाव प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान कोई भी मंत्री चुनाव के कार्य के लिए सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। केवल उसके निवास से आवश्यक सरकारी कार्य करने के लिए ही उसे वाहन की अनुमति होगी। सरकारी व राजनैतिक कार्य मिश्रित रूप से करने के लिए सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि आयोग का सी-विजल एप आरंभ हो गया है। कोई भी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लघंन से संबंधित सूचना आयोग के पास भेज सकता है और 100 मिनट के अंदर-अंदर संबंधित जिला उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसका निदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग के टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
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