चण्डीगढ़, 1 अगस्त- हरियाणा सरकार ने आज फिल्म शीर्षक ‘सुपर 30’ के प्रदर्शन के प्रवेश पर राज्य माल और सेवा कर (जीएसटी) की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे दी है। इस संबंध में हरियाणा के आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने आज राज्य के सभी उप-आबकारी और कराधान आयुक्त (एसटी) को निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश जारी होने की तिथि से आगामी छह महीने तक लागू रहेंगे। इस बीच, आदेश की शर्तों के अनुसार, सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स न तो प्रवेश शुल्क की राशि में वृद्धि करेंगे और न ही विभिन्न वर्गों की सीटों की क्षमता में कोई बदलाव करेंगे।
इसके साथ पंजीकृत करदाता (मल्टीप्लेक्स/सिनेमा थिएटर) द्वारा प्रतिपूर्ति की अवधि के दौरान ग्राहकों से राज्य जीएसटी नहीं वसूल करेगा और टिकट राज्य जीएसटी की राशि को कम करने वाले मूल्य पर बेचा जाएगा। इस आदेश की अवधि के दौरान फिल्म ‘सुपर 30’ के प्रदर्शन में प्रवेश के लिए बेचे गए टिकटों में ‘हरियाणा सरकार के आदेशों द्वारा एकत्र नहीं किए गए राज्य जीएसटी’ शब्दों को प्रमुखता से रखा जाएगा।
मल्टीप्लेक्स/सिनेमा थिएटर के पंजीकृत करदाता, अपने स्वयं के संसाधनों से फिल्म ‘सुपर 30’ के प्रदर्शन में प्रवेश पर ग्राहकों से वसूले जाने वाले प्रवेश शुल्क पर रिटर्न को जमा करवाएंगे, जैसा कि अन्य फिल्मों के लिए जमा किया जा रहा है। इस आदेश की तिथि से पहले एकत्रित किए गए या इस आदेश की तिथि के बाद एकत्रित किए राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति नहीं होगी और आबकारी एवं कराधान आयुक्त राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया के बारे में अलग से दिशानिर्देश जारी करेंगे।
हरियाणा वित्त विभाग द्वारा राज्य के सिनेमाघरों में फिल्म ‘सुपर 30’ के प्रदर्शन में प्रवेश पर राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति के बारे में आदेश अलग से जारी किये जाएंगें। हरियाणा के आबकारी और कराधान आयुक्त ने भी स्पष्ट किया है कि इन आदेशों के मद्देनजर राज्य के सभी डीईटीसी (एसटी) को 1 से 2 अगस्त तक इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए है। संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि दो अगस्त तक अनुपालना रिपोर्ट को भेजना सुनिश्चित करेंं।
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