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हरियाणा के DGP के आदेश, दस्तावेज की जांच के लिए न रोका जाए किसी का वाहन

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चंडीगढ़, 11 जुलाई- हरियाणा पुलिस द्वारा अब सड़कों पर यातायात और सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना करने वाले यात्रियों को उनके वाहनों के दस्तावेजों की जाँच के लिए नहीं रोका जाएगा।

        हरियाणा पुलिस महानिदेशक  मनोज यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी पुलिस आयुक्तों, आईजीपी ट्रैफिक एवं राजमार्ग और जिला पुलिस अधीक्षकों को वाहन चालकों द्वारा ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना न करने की स्थिति में दस्तावेजों की जांच बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हालाँकि, किसी भी चालक द्वारा यातायात नियमों की उल्लंघना पाए जाने पर दस्तावेजों की जाँच की जाएगी और बाद में चालान भी जारी किया जा सकता है। इस नई पहल को लागू करने का उद्देश्य वाहन चालकों को यातायात नियमों की अनुपानला बारे जागरुक करना, सड़क सुरक्षा को अधिकतम स्तर तक सुनिश्चित करना व सड़कों पर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना को रोकना है।

     डीजीपी  यादव ने कहा कि यदि कोई चालक यातायात नियमों की उल्लंघना नही करता है तो दस्तावेज जांच के लिए वाहनों को रोकने की प्रथा को बंद किया जाएगा। नियमित यातायात जाँच से हमारा मुख्य उद्देश्य सड़क और यातायात सुरक्षा के साथ-साथ लोगों को एक सुरक्षित यात्रा बारे शिक्षित और जागरूक करना है। अब से यातायात सहित जिला पुलिस की कोई इकाई केवल यह पता लगाने के लिए वाहनों को नहीं रोकेगी कि चालक के पास पूर्ण दस्तावेज हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का पालन कर सुरक्षित ड्राइविंग से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलेगी।

        उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पुलिस द्वारा जघन्य अपराध की स्थिति में एरिया सीलिंग व रात्रि डोमिनेशन के दौरान अपराध का पता लगाकर रोकथाम व इस पर अंकुश लगाने के लिए ड्राइवर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण आदि दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।

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