चंडीगढ़, - अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जींद की अदालत ने एक व्यक्ति को एक महिला के अपहरण व बलात्कार करने का दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति पर 10,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
गौरतलब है कि पिल्लुखेड़ा थाना के अंतर्गत गांव निवासी महिला की शिकायत पर पुलिस ने 19 अगस्त 2017 को अपहरण व रेप का मामला दर्ज कर आरोपी विजय को गिरफतार कर जेल में भेजने का काम पूरा किया था। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
इस मामलें में मंगलवार को एएसजे, जींद की अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल व 10 हजार 5 सौ रूपये राशि भरने की सजा सुनाई हैं।
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