चण्डीगढ़, 25 जून- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत प्रदान किए गए लाइसेंसों के क्षेत्र मानदंडों में संशोधन करने और दीन दयाल जन आवास योजना के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की गई।
आवासीय प्लॉटिड कॉलोनी के लिए संशोधित न्यूनतम क्षेत्र मानदंड हाइपर जोन के लिए 25 एकड़, उच्च के लिए 20 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ हैं। इससे पहले, यह हाइपर एवं उच्च के लिए प्रत्येक 100-100 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ था। आवासीय समूह आवास के लिए क्षेत्र मानदंड को हाइपर जोन के लिए 5 एकड़, उच्च के लिए 4 एकड़, मध्यम के लिए दो एकड़ और निम्र के लिए एक एकड़ संशोधित किया गया है। इससे पहले, यह हाइपर एवं उच्च के लिए 10-10 एकड़, मध्यम के लिए दो एकड़ और निम्र के लिए एक एकड़ था।
औद्योगिक प्लॉटिड कॉलोनी के लिए क्षेत्र मानदंड को हाइपर जोन के लिए 25 एकड़, उच्च के लिए 20 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ तक संशोधित किया गया है। इससे पूर्व, यह हाइपर और उच्च जोन के लिए 50-50 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ था।
एकीकृत औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति के लिए क्षेत्र मानदंडों को हाइपर जोन के लिए 25 एकड़, उच्च के लिए 20 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ तक संशोधित किया गया है। इससे पहले, यह हाइपर जोन एवं उच्च के लिए 50-50 एकड़, मध्यम के लिए 25 एकड़ और निम्र के लिए 15 एकड़ था।
नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति के क्षेत्र मानदंड हाइपर जोन के लिए 15 एकड़, उच्च के लिए 10 एकड़, मध्यम के लिए 5 एकड़ और निम्न के लिए 2 एकड़ तक संशोधित किए गए हैं। इससे पहले, ये हाइपर एवं उच्च के लिए 25-25 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ था।
कम घनत्व की पर्यावरण अनुकूल कॉलोनी के लिए क्षेत्र मानदंड हाइपर जोन एवं उच्च के लिए 25-25 एकड़, मध्यम के लिए 15 एकड़ और निम्र के लिए 10 एकड़ तक संशोधित किये गये हैं। इससे पहले, यह हाइपर, उच्च, मध्यम और निम्न के लिए 100-100 एकड़ थे।
दीन दयाल जन आवास योजना के लिए क्षेत्र मानदंडों को संशोधित करते हुए हाइपर जोन के लिए 10 एकड़ और उच्च, मध्यम एवं निम्न के लिए पांच-पांच एकड़ किया गया है जबकि पहले, उच्च, मध्यम एवं निम्न के लिए यह पांच-पांच एकड़ था।
किफायती समूह आवा, वाणिज्यिक, साइबर पार्क और साइबर सिटी के लिए न्यूनतम क्षेत्र मानदंडों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
हितधारकों और आम जनता से आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए संशोधित मानदंडों/मापदंडों को सार्वजनिक डोमेन में 30 दिनों के लिए रखा जाएगा, जिन्हें नीति को अंतिम रूप देने के लिए संज्ञान में लिया जाएगा।
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