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लोकसभा चुनाव, दारू के ठेके बंद, पीने पर भी DC ने लगाईं रोक

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फरीदाबाद, 10 मई। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल द्विवेदी  ने कहा कि कल 10 मई को सायं 6 बजे से चुनाव संपन्न होने तक और मतगणना दिवस 23 मई को  जिला में शराब व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री व इनके सेवन पर रोक रहेगी। इस अवधि को ड्राई पीरियड माना जाएगा।

उपायुक्त ने सैक्शन 54 के  पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन मतगणना पूरी होने  तक किसी होटल, मधुशाला, ढाबे, सार्वजनिक अथवा निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह अवधि चुनाव क्षेत्र में ड्राई-डे के रूप में घोषित की जाती है। किसी भी शराब ठेके, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब तथा लाइसेंस सहित शराब बिक्री व परोसने का कार्य करने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर यह नियम लागू रहेगा। इस अवधि में व्यक्तिगत रूप से शराब के भंडारण पर भी कटौती का नियम लागू होगा। आबकारी अधिनियम के अनुसार गैर-लाइसेंसी स्थानों पर रखी गई शराब भंडारण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी एक्साइज टैक्शेशन कमिश्नर  शराब की अनियमित बिक्री, भंडारण व अवैध वितरण पर नियंत्रण तथा निगरानी करना सुनिश्चित करेंगे । 

उपायुक्तअतुल द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा आम चुनाव-2019 को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए जिला में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत शराब की अनियमित बिक्री पर रोक लगाने के लिए डीप्टी एक्साइज एण्ड टैक्शेशन कमिश्नर   को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि शराब का उत्पादन, उठान व निकासी, लाइसेंसी स्टोकिस्ट की लिमिट, प्रतिदिन की आवक, शराब की दुकानों के खुलने व बंद होने के समय सहित अन्य सभी विवरणों की रिपोर्ट नियमित रूप से चुनाव कार्यालय को भिजवाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने डिप्टी एक्साइज एण्ड टैक्शेशन कमिश्नर  को चेक पोस्ट पर अंतर-राज्य व अंतर-जिला में वाहनों की चेकिंग करते हुए अनाधिकृत रूप से शराब लाने-ले जाने की गतिविधियों पर भी नजर रखने तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट आरओ  कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
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