पलवल, 10 मई। जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले जिला की सीमा में जनसभा करने, 5 या इससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगाया है।
उन्होंने अपने आदेशों में स्पष्टï किया है कि जनसभा, पदयात्रा जैसी गतिविधियों से शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया बाधित होने तथा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने का अंदेशा रहता है, इसलिए कोई भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले 5 या इससे अधिक व्यक्तियों की भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते। इसके अलावा उम्मीदवार द्वारा डोर-टू-डोर अभियान चलाने पर पाबंदी नही होगी। आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 अमल में लाई जाएगी।
Post A Comment:
0 comments: