फरीदाबाद: असावटी गांव के बूथ नंबर-88 पर कल दुबारा मतदान होगा। पलवल के जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने आपराधिक प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत आदेश पारित कर मतगणना केंद्र के आसपास कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 100 मीटर की परिधि में डयूटी पर लगे कर्मचारियों व अधिकारियों को छोडक़र अन्य लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया कि लोकसभा आम चुनाव के लिए डा. भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां तीनों विधानसभा क्षेत्रों की अलग-अलग मतों की गणना होगी। इस मतगणना केंद्र पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 100 मीटर की परिधि में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतगणना केंद्र के अंदर वहीं व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जिसकी मतगणना कार्य के लिए डयूटी हो, उम्मीदवार, उसका चुनाव एजेंट या मतगणना एजेंट, ऐसा व्यक्ति जो भारत चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत हो, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी हरियाणा द्वारा जारी पहचान पत्र के साथ प्रैस रिपोर्टर या मीडियाकर्मी ही मतगणना केंद्र में प्रवेश करने के पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि असावटी के बूथ नंबर-88 पर होने वाले लोकसभा पुनर्मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखे जाने के दृष्टिगत उन्होंने मतदान केंद्र के लिए डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार गांव असावटी के बूथ नंबर-88 के लिए पलवल के नायब तहसीलदार प्रेम प्रकाश तथा पृथला की खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी श्रीमती पूजा शर्मा को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। लोकसभा पुनर्मतदान प्रक्रिया के दौरान उपमंडल अधिकारी (ना.) पलवल संपूर्ण इंचार्ज रहेंगे तथा एसडीएम पलवल और संबंधित उप पुलिस अधीक्षक लोकसभा पुनर्मतदान प्रक्रिया के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बूथ नंबर-88 पर तैनात रहेंगे।
जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 19 मई को गांव असावटी में बूथ नंबर-88 पर होने वालो पुनर्मतदान के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घातक हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने अपने आदेशों में स्पष्टï किया है कि असावटी गांव में पुनर्मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय हथियार, तलवार, गंडासा, चाकू, जेली, बरछा, भाला आदि साथ लेकर नहीं चल सकता। सिख धर्म के लोगों पर धार्मिक चिन्ह कृपाण रखने के संबंध में यह आदेश लागू नहीं होंगे। इसके अलावा डयूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।
Post A Comment:
0 comments: