फरीदाबाद , 3 मई । लोकसभा चुनाव में जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डयूटी लगी है और वे लोकसभा अमा चुनाव की पायलेट रिहर्सल से गैर हजिर है, उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व नियम 1951 की धारा 134 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
यह जानकारी जिला निवार्चन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि चुनाव कार्य में इस तरह की लापरवाही पर कड़ा संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है, उसी अनुरूप अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला उप-निर्वाचन अधिकारी एवं सीटीएम बेलिना ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की डयूटी की पालना गंभीरता से जरूरी है। उन्होंने बताया कि चुनावी डयूटी में लापरवाही चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने जैसा है, इस लिहाज से लापरवाही करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी नोटिस जारी कर पूछा गया है कि क्यों ने संबंधित अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवा कार्यवाही की जाए। उन्होंने बताया कि नोटिस के जवाब के लिए चौबीस घंटे का समय दिया गया है।
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