गुरुग्राम : लूट, हथियार के बल पर लूट, हत्या का प्रयास, अपहरण व लङाई झगङे की आधा दर्जन से भी अधिक वारदातों के अन्जाम देने वाले 50 हजार रुपए के ईनामी बदमाश को अपराध शाखा, सैक्टर-31, गुरुग्राम टीम नवीन पाराशर ने दबोच लिया है। पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लेकर आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है।
दिनांक 04.07.2017 को थाना पटौदी, गुरुग्राम में 01 लिखित शिकायत प्राप्त हुई। इस शिकायत के माध्यम से B-453 आनन्द नगर ग्वालियर राज्य मध्य प्रदेश के रहने वाले दिनेश सिंह भदोरिया पुत्र श्री मोहन सिंह ने बतलाया कि TATA 3118, रजिस्ट्रेशन नम्बर MP-07HB-9189 , Chassis –MT466422FHJ05445, Engine No. SO3064651H84247205, मॉडल 13/10/2015 जिसका यह मालिक है औरे दिनांक 03.07.2017 को रात 11.30 बजे इसके ड्राईवर अरूण सिंह पुत्र देविन्द्र सिंह निवासी राम नगर ग्वालियर जिला ग्वालियर राज्य मध्य प्रेदश कुण्डली बोर्डर से निकलकर झज्जर होते हुए आगरा जा रहा था अभी ऊंचा माजरा गांव के पास पट्रोल पम्प से थोडा आगे पवन पहलवान होटल पर गाडी खडी करके गाडी वह सो रहा था तभी कुछ बदमाश एक बलेरो गाडी मे आकर ड्राईवर व ट्रक पर कलीनर पर हमला कर दिया और दोनो के हाथ पैर बान्धकर अपनी गाडी मे बलेरो मे डालकर जिसमें से कुछ बदमाश ट्रक को लेकर चले गए और ड्राईवर व कलीनर को जंगल मे छोडकर भाग गये । सुबह 5 बजे ड्राईवर व कलीनर ने अपने हाथ पैर खोलकर जंगल से बाहर आये पैदल चलकर NH-8 पहुंचे हाईवे पर ऑटो वाले से मोबाईल लेकर इसे सूचना दी।
उक्त शिकायत पर थाना पटौदी गुरुग्राम में अभियोग संख्या 313 दिनांक 04.07.2017 धारा 395, 397, 365, 216 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया गया।
▪उक्त अभियोग में निरीक्षक इंस्पेक्टर नवीन कुमार, प्रभारी अपराध शाखा सैक्टर-31व निरीक्षक वेद प्रकाश SHO PS DLF Phase-1 गुरुग्राम की पुलिस टीम ने अपने गुप्त सुत्रों की मदद से, पुलिस प्रणाली, पुलिस तकनीकी का प्रयोग करते हुए व अपने अधक प्रयासों से उपरोक्त अभियोग की वारदात में संलिप्त 01 शातिर बदमाश को कल दिनांक 22.05.2019 को नूहूँ से बरामद करने में बङी सफलता हासिल की है। आरोपी की पहचान ईरसाद पुत्र इजराईल उर्फ गेता निवासी सालाका, थाना तवाङू, जिला नूहूँ मेवात के रुप में हुई।
▪उक्त आरोपी को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
▪उक्त आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी ने उपरोक्त अभियोग की वारदात को अन्जाम देने में प्रयोग की गई गाङी बोलरो उक्त आरोपी द्वारा ही वारदात को अन्जाम देने वाले अपने अन्य साथियों को उपलब्ध कराई थी।
▪उक्त आरोपी के 6 साथी गुरुग्राम पुलिस टीम द्वारा पहले ही काबू करके नियमानुसार गिरफ्तार किए जा चुके है, जिनके कब्जा से वारदात में प्रयोग की गई गाङी व लूटी गई गाङी पहले ही पुलिस टीम द्वारा बरामद की जा चुकी है।
▪उक्त आरोपी ने उपरोक्त अभियोग के अतिरिक्त निम्नलिखित अभियोगों में वारदातों को अन्जाम देने का खुलासा किया हैः-
1. अभियोग संख्या 194 दिनांक 20.08.1998 धारा 307, 201 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम, थाना तावङू।
2. अभियोग संख्या 245 दिनांक 28.10.1998 धारा 392 भा.द.स. थाना तावङू।
3. अभियोग संख्या 344 दिनांक 18.10.2011 धारा 379, 188, 411, 120बी भा.द.स. व 15 ई.सी. अधिनियम, थाना तावङू।
4. अभियोग संख्या 98 दिनांक 24.02.2018 धारा 148, 149, 323, 341, 365, 506 भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम थाना तावङू।
5. अभियोग संख्या 138 दिनांक 23.04.2018 धारा 148, 149, 323, 341, 506, 379बी भा.द.स. व शस्त्र अधिनियम, तावङू।
6. अभियोग संख्या 69 दिनांक 19.03.2017 धारा 365, 397, 216 भा.द.स. थाना खुशखेङा, जिला अलवर।
▪उक्त आरोपी कुख्यात प्रवृति का बदमाश है और हरियाणा पुलिस द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपए का ईनाम घोषित किया हुआ है।
▪उक्त आरोपी को आज दिनांक 23.05.2019 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लिया जाएगा।
▪पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपी से गहनता से पूछताछ करते हुए अन्य वारदातों बारे व बरामदगी बारे में पूछा जाएगा। अभियोग अनुसंधानाधीन है।
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