पलवल, 17 मई। जिलाधीश डा. मनीराम शर्मा ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत आदेश पारित कर 19 मई को गांव असावटी में होने वाले लोकसभा पुनर्मतदान के दृष्टिïगत असावटी क्षेत्र में 17 मई सायं 6 बजे से 19 मई सांय 6 बजे तक तक शराब की सभी दुकाने बंद रहेंगी।
जिलाधीश ने आदेशों में बताया है कि शराब की दुकानों के अलावा होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य स्थानों पर शराब की बिक्री करना या शराब परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। जिन क्लबों, होटल या रेस्तरां मालिकों ने लाइसेंस ले रखा है, उन्हें भी इन दिनों में शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार बिना लाइसेंस वाले स्थान पर शराब का भंडारण नहीं किया जा सकता है, ऐसी गतिविधि के खिलाफ आबकारी कानून के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इन आदेशों की अनुपालना उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त पलवल द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
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