फरीदाबाद: 2017 में एक खबर आई थी कि देश में किसी भी टोल बूथ पर आपको तीन मिनट से ज्यादा रुकना पड़े, तो आप बिना भुगतान किए वहां से जा सकते हैं। NHAI ने उस समय एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि यहां एक प्रावधान है, यदि किसी टोल बूथ पर तीन मिनट से ज्यादा रुकना पड़े तो यात्री बिना भुगतान किए वहां से जा सकते हैं। यह आरटीआई लुधियाना के वकील हरीओम जिंदल ने दाखिल की थी। जिंदल ने बताया था कि लुधियाना और दिल्ली तथा चंडीगढ़ और अंबाला के बीच यात्रा करने के दौरान कई बार उन्हें टोल भुगतान के लिए बहुत अधिक इंतजार करना पड़ा, इससे परेशान होकर उन्होंने यह आरटीआई डाली थी।
उस समय एनएचएआई-कर्नाटक के पूर्व चीफ जनरल मैनेजर वाई राजीव रेड्डी ने कहा था कि एनएचएआई के नियमों के मुताबिक, हम उस वाहन से टोल नहीं वसूल सकते जो टोल बूथ पर लगी लाइन में तीन मिनट से ज्यादा समय से खड़ा है। उस समय के बाद अब तक सोशल मीडिया पर सैकड़ों लोग वीडियो पोस्ट कर चुके हैं जिनका कहना है कि तीन मिनट नहीं 30 भी अगर हम खड़े रहते हैं तो टोल वसूला जाता है।
एक मामला हरियाणा के औरंगाबाद टोल टैक्स का आया जहाँ एक कार सवार को टोल पार करते हुए 8 मिनट का समय लगा जब उसने यह बात टोल कर्मी से कही तो उसने कहा यह सब टाइम वाइम इस टोल प्लाजा पर नहीं चलता आप जल्दी से 105 पर निकालो और जाओ।उन्होंने इस संबंध में जब जिला पलवल के डीसी मनी राम शर्मा से उनके मोबाइल पर बात करनी चाही तो उनका मोबाईल घंटी जाती रही लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उनका कहना है कि टोल टैक्स वाले कोई नियम नहीं मानते हैं।
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