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अस्पताल, स्कूल के पास और अतिक्रमण कर चुनाव कार्यालय नहीं खोल सकेंगे लोकसभा प्रत्याशी

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पलवल, 29 अप्रैल।लोकसभा चुनाव में स्वीप कार्यक्रम व एमसीसी के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त सुरेंद्र सिंह ने आज लघु सचिवालय के सभागार में आदर्श चुनाव आचार संहिंता की अनुपालना के संबंध में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों या उनके समर्थकों की ओर से कहीं भी आदर्श चुनाव संहिंता की उल्लंघना की जाती है, तो इस संबंध में तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि आयोग की हिदायतों अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराना हमारी जिम्मेवारी है। 

उन्होंने चुनाव खर्च के नोडल अधिकारी एवं उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री) धर्मबीर दहिया को निर्देश दिए कि राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों का आह्वान किया कि वे आदर्श चुनाव आचार संहिंता की अनुपालना सुनिश्चित करें। सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के न तो प्रचार-प्रसार के लिए गाड़ी चलाएं तथा न ही किसी स्थान पर चुनाव कार्यालय खोलें। इसी प्रकार जुलूस निकालने या जनसभा करने के लिए भी पहले अनुमति अवश्य प्राप्त कर लें, अन्यथा आदर्श चुनाव आचार संहिंता का उल्लंघन मानते हुए आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थान या उसके परिसर, सार्वजनिक स्थान या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण कर चुनाव कार्यालय नहीं खोला जा सकता। किसी भी शिक्षण संस्थान या अस्पताल के साथ लगते स्थान पर भी चुनाव कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में चुनाव कार्यालय नहीं खोला जा सकता। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर पोस्टर, बैनर व होर्डिंग्स न लगाएं। इसी प्रकार सभी प्रकार के खर्च के संंबंध में नोडल अधिकारी को सूचना दी जाए। इस अवसर पर नगराधीश आशिमा सांगवान व सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं एमडीएम हथीन वकील अहमद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 
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