फरीदाबाद , 15 अप्रैल। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल द्विवेदी ने कहा कि लोकसभा आमचुनाव- 2019 के अंतर्गत उन सभी हिदायतों की अनुपालना की जाए जो चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हर क्षेत्र में मीडिया का अहम रोल है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार जिले में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मीडिया मानिटरिंग कमेटी (एम.सी.एम.सी) का गठन किया गया है।
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि एमसीएमसी मुख्य रूप से चुनाव के दौरान इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से पार्टी अथवा उम्मीदवार की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापन के प्रसारण का प्रमाण-पत्र जारी करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित कमेटी से प्रमाण-पत्र के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करना होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत विज्ञापन प्रसारित किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पार्टी तथा उनके उम्मीदवार को विज्ञापन के प्रसारण की प्रस्तावित तिथि से कम से कम तीन दिन पहले प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना होगा। अन्य व्यक्ति या अपंजीकृत राजनीतिक दल की दशा में कम से कम सात दिन पूर्व आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि कमेटी को लगता है कि कोई विज्ञापन फिट नहीं है तो एमसीएमसी का अधिकार है कि वे उस विज्ञापन के टेलिकास्ट के लिए प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर दे।
श्री द्विवेदी ने कहा कि एमसीएमसी चुनाव प्रक्रिया के दौरान पेड न्यूज पर भी नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के लिए यह जरूरी है कि किसी भी दल अथवा प्रत्याशी के लिए इस तरह की खबरों का प्रकाशन अथवा प्रसारण न हो जिससे मतदाता भ्रमित हो। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतिदिन पेड न्यूज पर नजर रखी जाएगी और कमेटी की अनुशंसा पर पेड न्यूज की स्थिति में संबंधित प्रत्याशी को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा व आयोग की हिदायतों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
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