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आचार संहिता की उल्लघंना से सम्बन्धित शिकायत, 100 मिनट में होगी कार्रवाई

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कुरुक्षेत्र 13 मार्च, राकेश शर्मा: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता की पालना हेतू राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी बुधवार को लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोंधित कर रहे थे। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को आर्दश आचार सहिता की पालना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना करना प्रत्येक राजनीतिक दल एवं नागरिक का कर्तव्य है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का पालन करे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान आर्दश आचार संहिता के उल्लंघन पर रोक लगाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सीवीजिल नाम से एक मोबाईल एप बनाई गई है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की फोटो व विडियो सीधा कंट्रोल रूम में भेज सकता है। भेजी गई शिकायत पर आगामी 100 मिनटों में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 1950 एक टोल फ्री नंबर भी शुरू किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति चुनाव से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है तथा चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत भी दर्ज करवा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जिले से बाहर से इस टोल फ्री नंबर पर फोन करता है तो नंबर से पहले जिले का एसटीडी कोड लगेगा। उन्होंने कहा कि चुनावों से सम्बन्धित इस बार आनलाईन परमिशन दी जाएगी, इसके लिए उन्होंने सुविधा एप की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि अगर किसी को हैलिकाप्टर से सम्बन्धित अनुमति चाहिए तो उसे 48 घंटे पहले बताना होगा। उम्मीदवार को चुनाव से सम्बन्धित बैंक में नया खाता खुलवाना पड़ेगा, यह खाता हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान बूथ पर पोलिंग एजेंट उसी बूथ का वोटर होना चाहिए। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को फार्म नम्बर 26 की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी दल या अभ्यार्थी को ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच मतभेदों को बढ़ाए या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। उन्होंने प्रतिनिधियों को सभाएं, जलूस, मतदान दिवस, मतदान केन्द्र आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर एसडीएम अश्विनी मलिक, पिहोवा एसडीएम निर्मल नागर, शाहबाद एसडीएम सयंम गर्ग, लाडवा एसडीएम अनिल यादव, बीजेपी जिला प्रमुख समन्वय विभाग के दीपक चौहान, कांग्रेस से बलविन्द्र सिंह, सीपीआईएम से भीम सिंह सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

वोट बनवाने के लिए भरे फार्म नम्बर 6
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने राजनैतिक प्रतिनिधियों को कहा कि 1 जनवरी 2019 को जिस व्यक्ति ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो, उसे फार्म नम्बर 6 के बारे में बताए ताकि वे सम्बन्धित बीएलओ के पास जाकर फार्म नम्बर 6 भरे ताकि उसकी वोट बन सके। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2019 को क्वालीफाईंग तिथि मानकर जल्द से जल्द से ऐसे व्यक्तियों के फार्म, जिनकी वोट बनानी है उनके फार्म भरकर एसडीएम कार्यालय, चुनाव कार्यालय तथा सम्बन्धित बीएलओ को दे सकते है।
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