फरीदाबाद: पी./एस.आई. सविता महिला थाना सैक्टर 16 फरीदाबाद की षिकायत पर थाना सैन्ट्रल फरीदाबाद में अभियोग न0 370/17 धारा 186,332,353 आई.पी.सी. के अधीन अंकित हुआ जिसमे षिकायतकर्ता ने बतलाया कि दिनांक 18.05.17 को एक पीडिता की दरखास्त पर मुकदमा न. 81/17 धारा 376 आई.पी.सी. दर्ज करने बारे ऑपरेटर को देखा था। उसी दौरान जिया पत्नी सूरज निवासाी मकान 099 ए.31/11 षारदा दिल्ली व उसकी बहन कृश्णा मुझे बार-बार आरोपी राकेष मंगला जिसे में थाना सूरजकूण्ड पुलिस व जिया और कृश्णा के साथ घटना स्थल से महिला थाना लेकर आई थी। उसके साथ अकेल में 5 मिनट के लिए बात करने की गुजारिश करने लगी। जो बार-बार कहने में मैंने दोनों की अकेले में बात करा दी। लेकिन मैेने एतियात के लिए अपना फोन रिर्कोडिंग चालू करके वही छोड दिया था। कुछ देर बाद मैं अपनी तफतीष में लग गई। जिया को पता चल गया कि मैेने उसकी रिर्कोडिंग कर ली है। तो वह मुझसे मेरा फोन मांगने लगी और मेरे मना करने पर गाली गलौच करने लग गई और दोनो बहन चिल्लाने लगी। उन दोनों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी।
कहने लगी कि तुम हमारा फैसला क्यो नही होने दे रही जब राकेष पैसे देने को तैयार है। हमारी दो लाख में बात हो गई है। तुम्हे भी कुछ पैसे दे देंगे। फिर मेरे साथ मारपीट षुरू कर दी षोर सुनकर महिला सिपाही पिंकी आई उसने मुझे छुडवाया तो उनाहोने पिंकी के साथ हाथापाई शुरू कर दी। जिससे पिंकी की वर्दी फट गई और पहनी हुई सोने की चैन भी टूट गई। मुझे भी बैक में गुमचोट आई है। और दोनों बहनों ने धमकी दी है कि पुलिस और तुम्हारे घर वाले तुम्हे ढुढते रहे जायेगे। तुम्हे झुठे केष में फसा देंगें। आरोपीयान के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। जिस पर पुलिस ने अभियोंग अंकित कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।
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